Bank News: फ्री समझकर बार-बार ATM इस्तेमाल तो नहीं कर रहे आप? यहां जानिए कैसे पैसा वसूलती है बैंक

Bank News, ATM news, ATM free transaction limit: अगर आप बैंक के ग्राहक हैं और आप एटीएम (ATM) से नकदी की निकासी करते हैं, तब आपको तो यह पता ही होगा कि किसी भी बैंक के एटीएम से डेबिट कार्ड के जरिये नकदी की निकासी करने पर आपको किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है.

By KumarVishwat Sen | May 4, 2020 10:30 AM

Bank news in hindi: अगर आप बैंक के ग्राहक हैं और आप एटीएम (ATM) से नकदी की निकासी करते हैं, तब आपको तो यह पता ही होगा कि किसी भी बैंक के एटीएम से डेबिट कार्ड के जरिये नकदी की निकासी करने पर आपको किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है. अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है, तब आपको यह जान लेना बेहद जरूरी है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आपको कौन-कौन से अधिकार दिये हैं. वर्ष 2019 में ही आरबीआई ने गाइडलाइन जारी कर बैंक के ग्राहकों को कई प्रकार के अधिकार दिये थे, जिसमें एक यह भी शामिल है.

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एटीएम से नकदी निकासी और जमा पर कब और कैसे नहीं लगता है कोई पैसा : बैंक के खाताधारकों को एटीएम से लेन-देन यानी नकदी निकासी और नकदी जमा करने पर कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, लेकिन इसमें भी फर्क है. ऐसे में आपको यह जानना और भी जरूरी है कि किन शर्तों पर एटीएम से नकदी निकासी पर बैंक के ग्राहकों को किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ता है. रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के अनुसार, यदि किसी बैंक का खाताधारक एटीएम से नकदी की निकासी या फिर नकदी जमा करता है, तो उसे पैसा नहीं देना है. यह छूट महानगरीय क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग-अलग है.

क्या है बैंकों का नियम : अब देश के कोई-कोई बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम से पांच नकदी निकासी पर कोई शुल्क नहीं लेते हैं, तो कोई बैंक सात बार की निकासी के बाद भी पैसा नहीं वसूलते. इससे ऊपर यदि कोई खाताधारक एटीएम से नकदी निकासी या नकदी जमा करता है, तो उसे उस पर चार्ज देना पड़ता है. कई बार आपके सामने एक समस्या बार-बार आती होगी कि आप एटीएम से नकदी निकासी करने गए, लेकिन पैसा नहीं निकला या फिर आप नकदी जमा करने गए, मगर आपकी नकदी को एटीएम ने स्वीकार नहीं किया… तब ऐसी स्थिति में आपका काम भले ही नहीं बना हो, लेकिन बैंक की नजर में यह काम मुफ्त नहीं है. बैंक इसको भी उन्हीं पांच या सात निकासी में शामिल कर लेते हैं और फिर बाद निकासी या जमा पर आपसे शुल्क की वसूली कर ली जाती है.

क्या कहता है रिजर्व बैंक : आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक, अगर कोई लेन-देन तकनीकी दिक्कतों की वजह से पूरा नहीं हो पाता है, तो इसे मुफ्त सेवा या फिर लेन-देन के तौर पर नहीं समझा जाएगा. वहीं, एटीएम से नकदी निकासी के समय मशीन में पैसा नहीं होने या फिर ट्रांजेक्शन फेल हो जाने पर भी बैंक इस सेवा को मुफ्त लेन-देन में नहीं गिनते हैं. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंक सहित सभी कॉमर्शियल और नेशनलाइज बैंकों पर यह नियम लागू होता है.

मुफ्त की सेवा नहीं है एटीएम से चेकबुक रिक्वेस्ट भेजना : रिजर्व बैंक ने अपनी गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई खाताधारक एटीएम के माध्यम से अपने बैंक को चेकबुक प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, तो उसके द्वारा बैंक को भेजा गया रिक्वेस्ट मुफ्त सेवा में शामिल नहीं है. इसके साथ ही, अगर आप एटीएम से अपना बैलेंस चेक करते हैं, टैक्स का भुगतान करते हैं या फिर फंड ट्रांसफर करते हैं, तो यह सब काम भी रिजर्व बैंक की नजर में मुफ्त सेवा में शामिल नहीं है. कुल मिलाकर यह कि आपको एक महीने में एटीएम से पांच या सात बार की निकासी का ही अधिकार है. अगर आप इससे अधिक बार एटीएम से नकदी निकासी या फिर नकदी जमा करते हैं, तो आपका बैंक आपसे एटीएम चार्ज की वसूली करेगा ही करेगा.

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