इनकम टैक्स का नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 18 जून से पहले नहीं कर पाएंगे टैक्स का भुगतान, जानिए क्या है कारण
आयकर विभाग के इस नए पोर्टल के टैक्स पेमेंट सिस्ट की शुरुआत एडवांस टैक्स की किसत जमा करने की तारीख के बाद की जाएगी. इसके साथ ही, विभाग की ओर से टैक्सपेयर्स के लिए पहली बार दी जा रही मोबाइल एप की सुविधा भी 18 जून से ही शुरू किया जाएगा. इस एप के शुरू हो जाने के बाद टैक्सपेयर्स को आईटीआर फॉर्म भरने और इससे जुड़े कामकाज को ऑनलाइन पूरा करने में आसानी होगी.
New ITR e-filing portal : आयकर विभाग की नई वेबसाइट www.incometax.gov.in की शुरुआत आज यानी 7 जून 2021 से भले ही शुरू हो गया है, लेकिन देश के लाखों टैक्सपेयर्स 18 जून के पहले इस नए आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए टैक्स का भुगतान नहीं कर पाएंगे. इसके पहले टैक्सपेयर्स इस वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in टैक्स से जुड़े अपने कार्यों को कर रहे थे लेकिन नई वेबसाइट आने के बाद सारे काम www.incometax.gov.in पर होंगे. इसके अलावा, टैक्सपेयर्स को ऑनलाइन काम करने के लिए मोबाइल एप की सुविधा भी मिलेगी.
18 जून के बाद क्यों होगा टैक्स का भुगतान?
इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि आयकर विभाग के इस नए पोर्टल के टैक्स पेमेंट सिस्ट की शुरुआत एडवांस टैक्स की किसत जमा करने की तारीख के बाद की जाएगी. इसके साथ ही, विभाग की ओर से टैक्सपेयर्स के लिए पहली बार दी जा रही मोबाइल एप की सुविधा भी 18 जून से ही शुरू किया जाएगा. इस एप के शुरू हो जाने के बाद टैक्सपेयर्स को आईटीआर फॉर्म भरने और इससे जुड़े कामकाज को ऑनलाइन पूरा करने में आसानी होगी.
नए पोर्टल पर टैक्स पेयर्स के लिए क्या होगी खास सुविधा?
-
तुरंत होगा रिफंड जारी : नए पोर्टल पर आयकर रिटर्न (आईटीआर) के तत्काल प्रोसेसिंग की सुविधा उपलब्ध है, ताकि टैक्सपेयर्स को जल्द से जल्द रिफंड जारी किया जा सके.
-
एक ही पेज पर मिलेंगी भी चीजें : सभी लेन-देन और अपलोड्स या पेंडिंग काम एक ही डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे. इससे टैक्सपेयर्स को सभी चीजें एक ही पेज पर मिल जाएंगी. इससे उन्हें आगे की कार्रवाई करने में आसानी होगी.
-
फ्री में मिलेगा आईटीआर सॉफ्टवेयर : आयकरदाताओं को फ्री में आईटीआर सॉफ्टवेयर मिलेगा. इसमें हमेशा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब मिलेंगे. इससे टैक्सपेयर्स को अपना आईटीआर खुद ही भरने में आसानी होगी. टैक्सपेयर्स को अपना आईटीआर1, 4 (ऑनलाइन और ऑफलाइन) और आईटीआर 2 (ऑफलाइन) के लिए मदद मिलेगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक आईटीआर 3, 5, 6, 7 तैयार करने की सुविधा शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी.
-
प्राेफाइल अपडेट करने में होगी आसानी : टैक्सपेयर्स को अपने वेतन, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस/प्रोफेशन समेत आमदनी के कुछ विशेष डिटेल्स देने के लिए अपने प्रोफाइल को सक्रिय रूप से अपडेट करने में सक्षम होंगे, जिसका उपयोग उनके आईटीआर को पहले से ही भरने में किया जाएगा.
-
सवालों के जवाब के लिए शुरू होगा कॉल सेंटर : टैक्सपेयर्स के किसी भी प्रकार के सवालों के जवाब देने के लिए एक नए कॉलसेंटर की शुरुआत की जाएगी.
-
लाइव एजेंट की मिलेगी सुविधा : विस्तृत एफएक्यू (अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न), यूजर्स के लिए नियमावली, वीडियो और चैटबॉट/लाइव एजेंट भी उपलब्ध होंगे.
-
नोटिस का जवाब देने में होगी सुविधा : आयकर फॉर्म भरने, टैक्स प्रोफेशनल्स को जोड़ने, फेसलेस स्क्रूटनी या अपील में नोटिस के जवाब प्रस्तुत करने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
-
30 जून तक टीडीएस दाखिल करने की डेडलाइन : टीडीएस और एसएफटी विवरण के अपलोड होने के बाद वेतन आय, ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभ को पहले से ही भरने की विस्तृत क्षमता उपलब्ध होगी, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून, 2021 है.
Posted by : Vishwat Sen
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.