21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

West Bengal : जेल में पार्थ चटर्जी के इलाज पर सीजेएम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में अलीपुर कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में न्यायाधीश ने पार्थ चटर्जी की शारीरिक स्थिति के बारे में जेल अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की. सुबिरेश के साथ शांति प्रसाद को 14 दिनों की जेल हिरासत में भेजा गया .

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में अब तक सीबीआई और ईडी की ओर से कई बड़ी कार्रवाई की गई है. शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में पार्थ चटर्जी अभी भी जेल हिरासत में है. जेल में ही उनका इलाज भी चल रहा है. बुधवार को अलीपुर कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में न्यायाधीश ने पार्थ चटर्जी की शारीरिक स्थिति के बारे में जेल अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की. पूर्व मंत्री के वकील ने शिकायत की है कि मेरा मुवक्किल बीमार है. जेल के अस्पताल में उनका समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है. वह रोजाना 21 दवाएं लेते हैं. उनके इलाज पर नजर रखने की जरूरत है. उसके बाद जज ने मामले पर रिपोर्ट मांगी है.

Also Read: जलपाईगुड़ी हादसा: दुर्गा विसर्जन के दौरान 8 की मौत, केंद्र ने की मुआवजे की घोषणा, डीएम अस्पताल पहुंचीं
शांतिप्रसाद के भोजन के संबंध में भी कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

जेल में पार्थ चटर्जी के इलाज की शिकायतों के अलावा इसी मामले में गिरफ्तार एसएससी के पूर्व सलाहकार शांतिप्रसाद सिंह ने अदालत में शिकायत की थी कि उन्हें जेल में उचित भोजन नहीं दिया जा रहा है. शांतिप्रसाद के वकील ने आरोप लगाया कि मेरे मुवक्किल को सुबह दो रोटी और सब्जी दी जा रही है.रात में सिर्फ दो रोटियां ही दी जाती हैं. जेल अधिकारी उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं. इस शिकायत को देखते हुए न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों से शांतिप्रसाद के भोजन के संबंध में भी रिपोर्ट मांगी है.दुर्गापूजा की छुट्टी दौरान इस मामले की सुनवाई होनी थी ऐसे में आरोपियों को विशेष सीबीआई अदालत के बजाय वर्चुअल मोड के माध्यम से सीजेएम अदालत में पेश किया गया था

सुबिरेश के साथ शांति प्रसाद को 14 दिनों की जेल हिरासत

पार्थ चटर्जी के साथ एसएससी मामले में अभियुक्त शांति प्रसाद सिन्हा, कल्याणमय गांगुली, सुबीरेश भट्टाचार्य व अशोक कुमार साहा की सुनवाई भी बुधवार को हुई. प्रत्येक को 14 दिनों की जेल हिरासत में भेजने का निर्देश दिया गया. इन चारों ने अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन पार्थ चटर्जी ने इस बार जमानत की अपील ही नहीं की। गत 23 जुलाई को गिरफ्तार होने के बाद से जितनी बार पूर्व मंत्री को अदालत में लाया गया, उतनी बार पार्थ चटर्जी ने वि​भिन्न कारणों से जमानत की अपील की थी.

Also Read: प्रशासन की कड़ी निगरानी में कोलकाता के घाटों पर शुरू हुआ मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें