पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में मवेशी तस्करी मामले में सीबीआई की गिरफ्त में आये बीरभूम के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अणुव्रत मंडल (Anubrata Mondal) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. अणुव्रत पर अपनी बेटी सुकन्या (Anubrata Mondal Daughter Sukanya) समेत छह रिश्तेदारों को अवैध रूप से प्राथमिक शिक्षक की नौकरी देने का आरोप है. बताया जा रहा है कि सुकन्या समेत ये सारे लोग टेट तक पास नहीं थे, फिर भी प्राथमिक शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं.
बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने अणुव्रत की बेटी सुकन्या सहित छह अन्य करीबियों को गुरुवार अपराह्न तीन बजे टेट पास के प्रमाण-पत्र के साथ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया. गुुरुवार को उसी समय मामले की अगली सुनवाई होगी. न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे लोग कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
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हाईकोर्ट का बीरभूम के एसपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश है कि सभी छह लोग गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश हों. असल में अधिवक्ता फिरदौस शमीम ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दावा किया है कि अणुव्रत मंडल की पुत्री सुकन्या मंडल को बिना टेट पास किये ही नौकरी दे दी गयी.
यह भी बताया कि सुकन्या स्कूल नहीं जाती थी. स्कूल के हाजिरी रजिस्टर के साथ और अन्य विभागीय कार्यों के लिए वहां के कर्मचारी मंडल परिवार के घर जाते थे. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जानना चाहा कि सुकन्या की नौकरी किस आधार पर हुई है. जज ने जिला के स्कूल इंस्पेक्टर को कालिकापुर प्राथमिक विद्यालय में सुकन्या मंडल की नियुक्ति व हाजिरी रजिस्टर सहित अन्य दस्तावेजों के साथ पेश होने को कहा है.
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मालूम रहे कि अणुव्रत मंडल पर अपनी बेटी सुकन्या के साथ भाई समित मंडल, पीए अर्क दत्त, भतीजे सत्यकी मंडल, परिजन कौस्तभी चौधरी व सजीत बागदी को बिना टेट पास किये नौकरी देने का आरोप है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने मामले में गुरुवार को ही सभी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है.