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शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर एसआइटी के नये प्रमुख बने अश्विन सांघवी

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई की जांच की प्रगति को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने चिंता जताई है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई के डीआईजी अश्विन सांघवी को एसआइटी का प्रमुख नियुक्त किया है.

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई (CBI) की जांच की प्रगति को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High court) ने चिंता जताई है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई के डीआईजी अश्विन सांघवी को एसआइटी का प्रमुख नियुक्त किया है. कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को उन्हें सीट आवंटित करने का आदेश दिया. इस शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की जांच का जिम्मा संभालने के लिए उन्हें अगले सात दिनों के भीतर कोलकाता आने का निर्देश दिया गया है.

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सीबीआई के वकील ने तीन नामों का दिया था  प्रस्ताव

सीबीआई के वकील ने शुक्रवार को अदालत में जिन तीन नामों का प्रस्ताव रखा, उनमें सुधांशु खाड़े, माइकल राज और अश्विन सांघवी शामिल हैं. ये सभी डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं. इन तीनों में सुधांशु खाड़े इस समय कोलकाता में एक अन्य शाखा में हैं. माइकल राज फिलहाल रांची में कार्यरत हैं और अश्विन सांघवी फिलहाल चंडीगढ़ में कार्यरत हैं. उसके बाद जस्टिस गंगोपाध्याय जानना चाहा कि अब पंकज श्रीवास्तव कहां हैं ? सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि पंकज श्रीवास्तव वर्तमान में आईजी के पद पर पदोन्नत होने के बाद गाजियाबाद में सीबीआई अकादमी में कार्यरत हैं. इसके तुरंत बाद न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार की जांच के लिए डीआईजी अश्विन सांघवी को एसआइटी का प्रमुख नियुक्त किया.

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पुनर्गठित एसआईटी को 21 दिनों के भीतर 542 लोगों से पूछताछ करने का निर्देश

पुनर्गठित एसआईटी की टीम को 21 दिनों के भीतर 542 लोगों से पूछताछ करने का निर्देश दिया गया है. हाईकोर्ट का कहना है कि अगर 21 दिनों के भीतर पूछताछ प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो एसआइटी से जवाबदेही की जाएगी. हाईकोर्ट को जानना है कि किसने खाली उत्तर पुस्तिका जमा दी थी. अदालत ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में भी जानना चाहती है, जिन्हें दो या तीन अंक मिले, लेकिन बाद में इनका अंक 52 या 53 हो गया

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