West Bengal: पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती की नियुक्ति में हुए भ्रष्टाचार के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा आदेश दिया है. कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए टेट के माध्यम से दो बैचों में भर्ती किए गए 59,000 प्राथमिक शिक्षकों की मेरिट सूची के प्रकाशन का आदेश दिया. वर्ष 2014 में 23 लाख ने टेट में आवेदन किया था. उनमें से 21 लाख नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी. पास होने वालों में से 59,000 भर्ती हुए थे. आरोप था कि उस नियुक्ति में भ्रष्टाचार किया गया था. प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को राज्य के करीब 59,000 प्राथमिक शिक्षकों की जानकारी के साथ 30 नवंबर तक मेरिट सूची प्रकाशित करनी है.
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बता दें कि वर्ष 2014 के टेट के मद्देनजर, नियुक्ति दो चरणों में की गई थी. पहला 2016 में और दूसरा 2020 में. दो चरणों में लगभग 59,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की गई थी. कोर्ट ने उन शिक्षकों की सारी जानकारी के साथ पूरी मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया. प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को शिक्षकों द्वारा लिखित और मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंक, उनकी शैक्षिक योग्यता सहित सभी जानकारी प्रदान करनी होगी. साल 2014 में 23 लाख ने टेट में आवेदन किया था. उनमें से 21 लाख नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी. पास होने वालों में से 59,000 भर्ती हुए थे. आरोप था कि उस नियुक्ति में भ्रष्टाचार किया गया था.
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शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कई मंत्री व अधिकािरयों के खिलाफ सीबीआई की ओर से कार्रवाई की जा रही है. शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े लगभग 10 मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था. सीबीआई और ईडी की जांच के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी सहित शिक्षा विभाग और एसएससी से जुड़े कई अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं और करोड़ों रुपये के घोटाला का खुलासा भी समाने आया है.