कोलकाता : कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार आमने-सामने आ गयी है. बंगाल सरकार ने नया दिशा-निर्देश जारी कर कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की, जबकि पूर्व घोषित 7, 11 और 12 सितंबर को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा.
राज्य सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार ही लॉकडाउन घोषित किया गया है. इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, जबकि दूसरी ओर, भाजपा ने 11 एवं 12 सितंबर को राज्य में प्रस्तावित लॉकडाउन वापस लेकर 13 सितंबर को जेइइ की परीक्षा के लिए व्यवस्था करने की मांग की है.
भाजपा महासचिव व प्रदेश भाजपा के केंद्रीय प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही कह दिया है कि कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त कहीं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए. यदि कोई सरकार लॉकडाउन करती है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय से बात करे. उन्होंने उम्मीद जतायी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश का पालन करेगी.
उन्होंने कहा कि परीक्षा में सभी प्रदेशों के विद्यार्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं. ओड़िशा के मुख्यमंत्री ने 36 हजार विद्यार्थियों के रहने व आवागमन की व्यवस्था की है, क्योंकि मुख्यमंत्री जानते हैं कि ये विद्यार्थी ही ओड़िशा का भविष्य हैं, लेकिन ममता जी को बंगाल के भविष्य की चिंता नहीं. जब बंगाल के विद्यार्थी परीक्षा में हिस्सा नहीं लेंगे, तो एडमिशन के लिए कहां जायेंगे.
श्री विजयवर्गीय ने कहा कि ममता जी बंगाल के विद्यार्थियों के साथ धोखा कर रही हैं. वोट की राजनीति के कारण और अपने अहंकार के कारण विद्यार्थियों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है. ममता जी को 11 और 12 सितंबर का लॉकडाउन वापस लेना चाहिए.
इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि राज्य में सितंबर में कुछ दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाये जाने के मुद्दे पर केंद्र से चर्चा करेगी. केंद्र ने ‘अनलॉक 4’ के तहत बिना किसी पूर्व विचार-विमर्श के राज्यों को निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कहीं भी लॉकडाउन लगाने की अनुमति नहीं दी है.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि राज्य में सात, 11, और 12 सितंबर को पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा. ‘अनलॉक 4’ देश भर में एक सितंबर से प्रभाव में आयेगा. राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘हमलोग केंद्र सरकार से इस संबंध में चर्चा करेंगे और फिर फैसला करेंगे.’
‘अनलॉक 4’ के नियमों के मुताबिक, राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों के संबंधित जिले की वेबसाइट पर निषिद्ध क्षेत्रों की जानकारी देनी होगी और यह सूचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ भी साझा करनी होगी.
Posted By : Mithilesh Jha