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हाइकोर्ट में शुभेंदु अधिकारी की अर्जी पर सुनवाई टली

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों को उतारने की मांग वाली अर्जी पर कलकत्ता हाइकोर्ट में सुनवाई टल गयी. मामला मंगलवार को हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष आया.

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों को उतारने की मांग वाली अर्जी पर कलकत्ता हाइकोर्ट में सुनवाई टल गयी. राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता व भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में पंचायत चुनाव कराने की मांग पर हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी. मामला मंगलवार को हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष आया. शुभेंदु की अर्जी का राज्य चुनाव आयोग ने विरोध किया. राज्य चुनाव आयोग की ओर से अदालत से अनुरोध किया गया कि होनेवाले पंचायत चुनावों पर अंतरिम रोक ना लगायी जाये. आयोग के इस तर्क पर शुभेंदु अधिकारी का पक्ष रखने के लिए उनके अधिवक्ता हाइकोर्ट में पेश नहीं हुए. खंडपीठ को बताया गया कि शुभेंदु के अधिवक्ता बीमार हैं. इसलिए सुनवाई में शामिल नहीं हो सके. इसके बाद मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी गयी. मामले पर अब सुनवाई बुधवार को हो सकती है.

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राज्य चुनाव आयोग ने अंतरिम रोक लगाने की मांग का किया विरोध

राज्य चुनाव आयोग ने अदालत से यह भी कहा कि अब पंचायत चुनावों पर अंतरिम रोक न लगाई जाए. इस तरफ आयोग के इस तर्क पर सवाल उठाने के लिए शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कोई वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ. कोर्ट में बताया गया कि शुभेंदु के वकील बीमार हैं. इसलिए सुनवाई में शामिल नहीं हो सके. इसके बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई. कोर्ट ने बताया कि अगली सुनवाई बुधवार दोपहर को होगी. सुनवाई के बाद फैसला आएगा. गाैरतलब है कि पंचायत चुनाव करीब है ऐसे में भाजपा की ओर से भी तैयारियां शुरु कर दी गई है.

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