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अब आमिर खान के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से इडी ने 12.83 करोड़ रुपये किये फ्रीज

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिये धोखाधड़ी के मामले में आमिर खान के आवास से ईडी ने करीब 17.32 करोड़ रुपये की बरामदगी के बाद जैसे हड़कंप मच गया था. वहीं अब ईडी ने खान के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट से करीब 12.83 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज कर दिया है.

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिये धोखाधड़ी के एक मामले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने इसी महीने महानगर व निकटवर्ती इलाके के छह जगहों पर छापेमारी की थी. छापेमारी गार्डेनरीच के शाही अस्तबल गली के निवासी व परिवहन क्षेत्र से जुड़े कारोबारी निसार अहमद खान और उसके बेटे आमिर खान के आवास में भी चलाया गया था, जहां से करीब 17.32 करोड़ रुपये की बरामदगी के बाद जैसे हड़कंप मच गया था. इडी की इस कार्रवाई के बाद ही कोलकाता पुलिस की गुप्तचर शाखा ने उत्तर प्रदेश से फरार आमिर खान को गिरफ्तार किया. साथ ही उसके क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट से करीब 14.53 करोड़ रुपये फ्रीज किये गये. अब, इडी ने भी खान के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट से करीब 12.83 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज कर दिया है. इसकी जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को दी है.

ईडी ने गार्डेनरीच व महानगर के अन्य दो जगहों में भी तलाशी अभियान चलाया

सूत्रों के अनुसार, इस मामले की जांच के तहत बुधवार को ही इडी ने गार्डेनरीच व महानगर के अन्य दो जगहों में भी तलाशी अभियान चलाया था. आमिर खान मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिये हुई करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मूल आरोपी है. बताया जा रहा है कि उसने एक चाइनीज कंपनी के जरिये क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया. आशंका जतायी गयी है कि क्रिप्टोकरेंसी में जमा की गयी राशि धोखाधड़ी से प्राप्त हुए थे. हालांकि, यह जांच का विषय है.

आमिर की चीन से जुड़े लिंक का भी पता लगाने का प्रयास

इस मामले में चाइनीज कंपनियों की भूमिका की जांच की जा रही है. साथ ही आमिर की चीन से जुड़े लिंक का भी पता लगाने का प्रयास जारी है. इडी को जांच में आमिर के 147 बैंक खातों का पता चला है. गौरतलब है कि वर्ष 2021 में आमिर कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एक निजी बैंक के प्रबंधन की ओर से मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कलकत्ता के समक्ष धोखाधड़ी की शिकायत की गयी थी, जिसके बाद पार्क स्ट्रीट थाने ने धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज हुई. उसी प्राथमिकी के आधार पर इडी ने भी पीएमएलए, 2002 के तहत मामले की जांच शुरू की है.

रिपोर्ट : अमित शर्मा

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