सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (29 जून) को कहा कि वह जुलाई में शुरू होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए कोई निर्देश पारित नहीं करेगा. हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) से उन छात्रों के लिए “ऑप्ट आउट” योजना की अनुमति देने के लिए कहा, जो COVID-19 स्थिति के कारण परीक्षा नहीं दे सके. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह परीक्षा को रोकने के लिए इच्छुक नहीं है.
शीर्ष अदालत ने कहा कि ICAI परीक्षा करा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने ICAI से उन छात्रों के लिए ऑप्ट आउट विकल्प पर विचार करने को कहा जो COVID संक्रमित हैं या कोविड के बाद इसका प्रभाव है. कोर्ट ने ICAI से उस प्राधिकरण को नामित करने के लिए कहा जो एक उम्मीदवार को प्रमाणित कर सकता है कि ऑप्ट आउट चुनने के लिए कोरोना से संबंधित मुद्दे हैं. ICAI ने कहा है कि कि वह सुप्रीम कोर्ट के सुझावों को लागू करेगा.
इससे पहले दिन में, शीर्ष अदालत ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) को “सभी एंगल” पर गौर करने और यह प्रमाणित करने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी होने पर विचार करने के लिए कहा कि जुलाई में होने वाली CA परीक्षाओं का एक उम्मीदवार COVID-19 संबंधित मुद्दे के कारण उपस्थित होने में असमर्थ है.
अदालत उम्मीदवारों के लिए ऑप्ट-आउट विकल्प, परीक्षा स्थगित करने और इस साल केंद्रों की संख्या में वृद्धि सहित विभिन्न राहत की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.
Posted By: Shaurya Punj