कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण लगातार टल रहे नीट और जेईई के एग्जाम अब जल्द ही आयोजित किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. कोर्ट में नीट और जेईई एग्जाम रद्द करने की याचिका दायर की गई थी जिसपर कोर्ट ने आज सुनवाई की.
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि नीट और जेईई के एग्जाम होंगे. इसे रद्द नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने एग्जाम कराने की समय को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया है.
जस्टिस अरूण मिश्रा , जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की तीन सदस्यीय पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस मामले की सुनवाई करते हुये कहा कि छात्रों के शैक्षणिक जीवन को लंबे समय तक जोखिम में नहीं डाला जा सकता. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाओं के आयोजन का मार्ग प्रशस्त करते हुये पीठ ने कहा, ‘जीवन चलते रहना है. जीवन को आगे बढ़ना है. छात्रों का कीमती साल बर्बाद नही किया जा सकता’
सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि इन परीक्षओं के आयोजन के दौरान पूरी सावधानी और सुरक्षा उपाये किये जायेंगे. याचिकाकर्ता छात्रों के वकील ने पीठ से कहा कि इस मामले में राहत के लिये लाखों छात्रों की निगाहें शीर्ष अदालत की ओर लगी हुयी हैं और वे चाहते हैं कि सिर्फ इन परीक्षाओं को स्थगित किया जाये.
इससे पहले, सरकार ने कोर्ट में बताया कि नीट और जेईई के एग्जाम सितंबर के अंत तक आयोजित होंगे, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को एग्जाम कराने की हरी झंडी दे दी है. वहीं याचिकाकर्ता ने मांग किया था कि कोरोना काल में जब सभी एग्जाम रद्द हो रहे हैं तो नीट और जेईई के एग्जाम भी रद्द किए जाएं.
बता दें कि एग्जाम रद्द करने के लिए बीते हफ्ते 11 राज्यों के 11 छात्रों ने याचिका दायर की थी. याचिका में कोरोना वायरस महामारी का जिक्र करते हुये राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) की तीन जुलाई की नोटिस रद्द करने का अनुरोध किया गया है. इन नोटिस के माध्यम से ही एनटीए ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मुख्य, अप्रैल, 2020 और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) सितंबर में कराने का निर्णय लिया है.
Posted By : Avinish Kumar Mishra