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Republic Day 2022:सबसे पहले फहराए गए भारतीय ध्वज में हरे,पीले,लाल रंग की धारियां थीं,जानें अन्य रोचक तथ्य

Happy Republic Day 2022: 26 जनवरी 1950 को, भारत का संविधान लागू हुआ, जिसने देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य बना दिया. गणतंत्र दिवस और इस दिन तिरंगा फहराने की परंपरा प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का क्षण है.

आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस दिन राष्ट्रपति देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं. अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानें कुछ बहुत ही रोचक तथ्य जिनके बारे में सभी को पता होना चाहिए

  • भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकय्या द्वारा डिजाइन किया गया था जो आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे.

  • 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने से ठीक पहले 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपनाया गया था.

  • पहला भारतीय ध्वज 7 अगस्त, 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया था. इसमें हरे, पीले और लाल रंग की तीन क्षैतिज धारियां थीं.

  • भारत का राष्ट्रीय ध्वज, कायदे से, खादी से बनाया जाना है, एक विशेष प्रकार का सूती या रेशमी कपड़ा जिसे महात्मा गांधी ने लोकप्रिय बनाया था.

  • मूल कपड़े का झंडा केवल एक ही स्थान द्वारा बनाया जा सकता है जिसे कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ या केकेजीएसएस कहा जाता है. वे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के एकमात्र लाइसेंस प्राप्त निर्माता और आपूर्तिकर्ता हैं.

  • केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है जबकि सफेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है. ध्वज का हरा रंग समृद्धि को दर्शाता है जबकि अशोक चक्र धर्म के नियमों (धार्मिकता) का प्रतिनिधित्व करता है.

  • राष्ट्रीय ध्वज में मध्य सफेद पट्टी में 24 समान दूरी वाली तीलियों के साथ गहरे नीले रंग में अशोक चक्र का डिज़ाइन है.

  • भीकाजी रुस्तम कामा पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेशी धरती पर झंडा फहराया.

  • तेनजिंग नोर्गे ने 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था.

  • 2002 से पहले, भारत के सामान्य नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को छोड़कर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी. 2002 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ध्वज संहिता में संशोधन किया और सभी नागरिकों को ध्वज संहिता के अनुसार किसी भी समय झंडा फहराने का अधिकार दिया.

  • ध्वज संहिता के अनुसार, ध्वज को दिन के समय में फहराया जाना चाहिए और इसके ऊपर कोई झंडा या कोई अन्य प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए.

  • भारतीय ध्वज को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए और कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए.

  • जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति सरकार द्वारा प्रदान की गई कार में यात्रा करता है, तो झंडा कार के दाहिने तरफ फहराया जाना चाहिए जबकि विदेशी देश का झंडा बाईं तरफ फहराया जाना चाहिए.

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