12.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Reservation Private Jobs : प्राइवेट नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण! पढ़ें यह काम की बात

निजी क्षेत्र (private sector jobs ) में 75 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को मंजूरी देने का काम किया गया है. हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने निजी क्षेत्र में राज्य के लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण (Reservation Private Jobs) का प्रावधान करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है.

  • निजी क्षेत्र में राज्य के लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को मंजूरी

  • हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी है इस बात की जानकारी

  • विधेयक के मुताबिक यह कोटा शुरुआत में 10 साल तक लागू रहेगा

निजी क्षेत्र (private sector jobs ) में 75 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को मंजूरी देने का काम किया गया है. हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने निजी क्षेत्र में राज्य के लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण (Reservation Private Jobs) का प्रावधान करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह जानकारी साझा की है.

हरियाणा विधानसभा ने पिछले साल यह विधेयक पारित किया था, जो सत्तारूढ़ गठबंधन साझेदार जननायक जनता पार्टी (जजपा) का एक मुख्य चुनावी वादा था. मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हरियाणा के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र में नौकरी चाहने वाले राज्य के लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है. सरकार जल्द ही इसे अधिसूचित करेगी.

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक,2020 निजी क्षेत्र की उन नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कोटा का प्रावधान करता है, जिनमें मासिक वेतन 50,000 रुपये से कम हो. विधेयक के मुताबिक यह कोटा शुरूआत में 10 साल तक लागू रहेगा. विधेयक के दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म आते हैं. विधेयक योग्य लोगों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करता है.

Also Read: JEE Main 2021 Registration: जेईई मेन 2021 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन, जानिए कैसे करना है आवेदन और कब होगी परीक्षा

इस कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म स्थान हरियाणा होना चाहिए या वह कम से कम 15 साल राज्य में रहा हो. हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से मिली विधेयक को मंजूरी को हरियाणा के युवाओं के लिए सर्वाधिक खुशी का क्षण बताया है. जजपा नेता ने फरीदाबाद में कहा कि इस नये कानून पर नियमों को जल्द ही बनाया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा.

Posted By : Amitabh Kumar

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें