Jharkhand News, West Singhbhum News, चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम) : झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय स्थित चाईबासा शहर के पिल्लई हॉल सभागार में मंगलवार (9 फरवरी, 2021) को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ. DC अरवा राजकमल के अध्यक्षता में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत संचालित कार्यशाला का शुभारंभ उपस्थित पदाधिकारियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया. साथ ही योजना के संबंध में विषय वार विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी.
कार्यशाला के दौरान डीसी अरवा राजकमल द्वारा जानकारी दी गयी कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत कुल 29,994 जिले के किसानों को कृषि ऋण का लाभ मिलेगा. ऋण माफी योजना के वैसे लाभुक पात्र होंगे जो इस राज्य के सभी रैयत, गैर रैयत तथा जो झारखंड राज्य स्थित किसी भी बैंक से केसीसी ऋण लिए हो. उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत 31 मार्च, 2020 से पहले लिए गए ऋण में 50 हजार रुपये तक की राशि माफ की जायेगी. पश्चिमी सिंहभूम के किसानों के 50 हजार रुपये तक की ऋण होगी माफ होने से जुड़ी हर Hindi News से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.
इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी संतोष लकड़ा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अमित कुमार, जिला मत्स्य पदाधिकारी जयंत रंजन, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी सुशील कुमार, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक लक्ष्मी नारायण लागुरी सहित जिला अंतर्गत अवस्थित बैंकों के पदाधिकारी, प्रतिनिधि और प्रज्ञा केंद्र संचालक उपस्थित थे.
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डीसी श्री राजकमल ने बताया कि एक परिवार से एक ही किसान को ऋण माफी का लाभ दिया जायेगा. इसका सत्यापन किसी भी प्रकार के राशन कार्ड से होगा. जिले के किसान भाई- बहनों से अपील करते हुए डीसी ने कहा गया कि किसान किसी भी प्रज्ञा केंद्र पर संबंधित कागजात ले जाकर एक रुपये मात्र देकर अपना आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से कर सकेंगे.
इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी झारखंड राज्य के वेबसाइट, कॉमन सर्विस सेंटर, लैंपस, पैक्स, ग्रामसभा या अन्य संबंधित पदाधिकारियों से प्राप्त कर सकते हैं या फिर किसान द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहायता कोषांग के हेल्पलाइन नंबर 0651-2490542, मोबाइल नंबर- 7632996429 पर भी संपर्क किया जा सकता है.
– रैयत किसान जो अपनी भूमि पर खुद कृषि करते हैं
– गैर रैयत किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि करते हैं
– किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए
– किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
– किसान के पास वैद्य आधार नंबर होना चाहिए
– एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे
– आवेदक मान्य राशन कार्ड धारक होना चाहिए
– आवेदक किसान क्रेडिट कार्ड धारक होना चाहिए
– आवेदक मानक अल्पावधि फसल ऋण धारक होना चाहिए
– फसल ऋण झारखंड में स्थित अहर्ताधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए
– आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए
– दिवंगत ऋण धारक का परिवार
– यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक होगी
Posted By : Samir Ranjan.