बिहार में फिर एकबार एनआइए ने दबिश डाली है. मोतिहारी में एनआइए ने छापेमारी की है. चकिया में ये कार्रवाई की गयी है जहां ऑफिसर कॉलोनी में छापेमारी करते हुए दो युवकों को हिरासत में लिया गया है. एनआइए ने मोतिहारी पुलिस की मदद से ये कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि दोनों युवक कारोबार करते हैं.
शनिवार की सुबह अचानक एनआइए की टीम ने मोतिहारी के चकिया में दबिश डाल दी. इलाके में एनआइए की दस्तक ने सनसनी फैला दी. जानकारी के अनुसार, मोतिहारी पुलिस की मदद से एनआइए ने दबिश डाली. ऑफिसर कॉलोनी में एनआइए की दबिश से सनसनी मच गयी. एनआइए ने दो जगहों पर छापेमारी की है. चकिया के थाना रोड और केसरिया रोड में कार्रवाई की गयी.
एनआइए के द्वारा दो युवकों को हिरासत में लेने की सूचना मिली है. दोनों को एनआइए ने अपनी हिरासत में रखा है जिनसे पूछताछ की जाएगी. ऐसी जानकारी मिल रही है कि एनआइए को एक हथियार भी इन युवकों के पास से मिला है जिसे जब्त कर लिया गया. गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान ऑफिसर्स कॉलोनी के अज़हर आलम के पुत्र शाहिद रजा और खुशबू अली के पुत्र फ़ैसल अली उर्फ कैश के रूप में की गयी है.
छापेमारी के दौरान शाहिद के घर से देशी पिस्तौल बरामद किया गया. शहर के केसरिया रोड में शाहिद की कपड़े की दुकान है. उसके पिता विदेश में रहते हैं. और वो तीन भाई में सबसे बड़ा है . हिरासत में लिया गया दूसरा युवक फैसल अली उर्फ कैश भवन निर्माण सामग्री की दुकान चलाता है. इसके पिता भी विदेश में रहते हैं. एनआईए टीम दोनों से पूछताछ कर रही है. अभी और अन्य जगहों पर छापेमारी किए जाने की संभावना है.
बता दें कि एनआइए ने बिहार में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) की “गैरकानूनी और देश-विरोधी गतिविधियों” से जुड़े एक मामले में प्रतिबंधित संगठन के चार गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया है. एनआइए के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. प्रवक्ता ने बताया कि पटना में एनआइए की विशेष अदालत में पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद बेलाल और मोहम्मद इरशाद आलम के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है.
चारों आरोपी अन्य आरोपियों के साथ मिलकर “हथियारों और गोला-बारूद की व्यवस्था करके हिंसक आपराधिक कृत्यों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे और पीएफआइ की विचारधारा व हिंसक उग्रवाद के एजेंडे का प्रचार-प्रसार कर रहे थे. उन्होंने बताया कि चारों आरोपियों पर आइपीसी, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गये. गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने और इस मामले में शामिल पीएफआइ सदस्यों या अभियुक्तों को विदेश से अवैध धन पहुंचाने के आरोप में अब तक कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें ये चार आरोपी भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है.