14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

IND vs SA ODI: रांची के JSCA स्टेडियम में आज भारत-दक्षिण अफ्रीका वन-डे मैच, निषेधाज्ञा लागू

भारत-दक्षिण अफ्रीका वन-डे मैच का आयोजन आज यानी 9 अक्टूबर को रांची में किया गया है. रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने महात्मा गांधी (मेन रोड) मार्ग में अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक होते हुए राजेन्द्र चौक तक तथा इस मार्ग की दोनों ओर 200 मीटर की दूरी तक धारा-144 लागू की है.

IND vs SA, Ranchi ODI: भारत-दक्षिण अफ्रीका वन-डे मैच का आयोजन आज यानी 9 अक्टूबर (रविवार) को रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम में किया गया है. रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी दीपक दूबे ने महात्मा गांधी (मेन रोड) मार्ग में अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक होते हुए राजेन्द्र चौक तक तथा इस मार्ग की दोनों ओर 200 मीटर की दूरी तक धारा-144 (निषेधाज्ञा) लागू की है. ये निषेधाज्ञा 9 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से 10 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगी.

भीड़ को देखते हुए आदेश जारी

9 अक्टूबर (रविवार) को रांची के जेएससीए में अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच (भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका) होना है. इसके साथ ही ईद मिलाद-उन-नबी का पर्व भी है. दोनों आयोजनों में काफी भीड़ होने की संभावना को देखते हुए यातायात व्यवस्था, विधि-व्यवस्था तथा सुरक्षा-व्यवस्था के दृष्टिकोण व सतर्कता को लेकर निषेधाज्ञा लागू की गयी है.

Also Read: IND vs SA, Ranchi ODI: धवन की अगुवाई वाली भारतीय टीम पर दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी का बयान, कह दी ऐसी बात

इन्हें हैं छूट

जारी आदेश में कहा गया कि अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं, हाट-बाजार / होटल / दुकान आये व्यक्तियों, बारात, शवयात्रा, कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल तथा मैच में सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों, पदाधिकारियों तथा उनके सहयोगियों पर यह लागू नहीं रहेगा, जबकि पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना, रोड पर निकलना या चलने (सरकारी कार्यक्रम के साथ-साथ, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर) की मनाही होगी.

Also Read: Jharkhand: पलामू में 1.22 लाख से अधिक आय, जाति व आवासीय के मामले पेंडिंग, ऑफिस का चक्कर लगा थक चुके छात्र

इन पर है प्रतिबंध

1. पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना, रोड पर निकलना या चलना (सरकारी कार्यक्रम के साथ-साथ, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)

2. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)

3. किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को छोड़कर)

4. किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, बैठक, जुलूस या आमसभा आदि का आयोजन करना

5. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)

6. यह आदेश अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं, हाट-बाजार / होटल / दुकान आए व्यक्तियों, बारात, शवयात्रा, कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल तथा मैच में सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों, पदाधिकारियों तथा उनके सहयोगियों पर लागू नहीं रहेगा.

रिपोर्ट : अविनाश, रांची

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें