25.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Yuvraj Singh : माफी मांगने के आठ महीने बाद दर्ज हुआ FIR, अब क्या करेंगे युवी…

युवराज सिंह ( Yuvraj Singh) पर रविवार को हिसार(hisar) के हंसी पुलिस स्टेशन (hansi police station) में केस दर्ज (FIR) किया गया है. उनपर आईपीसी (IPC) के सेक्शन 153, 152ए, 295,505 और एससी-एसटी एक्ट के तहत सेक्शन 3(ए),(आर) और 3 (1) (एस) में मामला दर्ज किया गया है.

  • इंस्टाग्राम में डिस्कशन के दौरान दलित समाज पर की थी अपमानजनक टिप्पणी

  • हिसार जिले में दर्ज हुआ है केस

  • ट्रोल होने के बाद माफी भी मांग चुके हैं

Yuvraj Singh News : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह पर हरियाणा पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. केस इंस्टाग्राम में डिस्कशन के दौरान दलित समाज पर अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है.

युवराज सिंह पर रविवार को हिसार के हंसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. उनपर आईपीसी के सेक्शन 153, 152ए, 295,505 और एससी-एसटी एक्ट के तहत सेक्शन 3(ए),(आर) और 3 (1) (एस) में मामला दर्ज किया गया है.

युवराज जहां अपने खेल को लेकर हमेशा चर्चा में रहें हैं, वहीं उनसे जुड़े विवाद भी अकसर सुर्खियां बने हैं. नये मामले में युवराज सिंह ने युजवेंद्र चहल के टिकटॉक वीडियो पर कमेंट किया था, जिसमें उन्होंने दलित समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

युवराज के कमेंट के आठ महीने बाद हिसार के एक एडवोकेट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गयी है. हालांकि अपनी टिप्पणी के बाद युवराज ने पहले ही माफी मांग ली थी. उन्होंने कहा था कि मैं दोस्त से बात कर रहा था और मेरी टिप्पणी को गलत तरीके से लिया गया.

Also Read: IND VS ENG 2nd Test Match LIVE Updates: मैच में भारत की पकड़ मजबूत, विराट ने जड़ी फिफ्टी, भारत का स्कोर दो सौ के करीब

मैं किसी भी समुदाय के लोगों का अपमान नहीं करना चाहता था. मैं समाज में किसी भी तरह के भेदभाव में विश्वास नहीं करता हूं. मैं इंसान के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता हूं. गौरतलब है कि अपनी टिप्पणी के बाद युवराज सिंह बुरी तरह ट्रोल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी थी.

Posted By : Rajneesh Anand

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें