दरभंगा व्यवहार न्यायालय में 10 साल की बच्ची की हत्या मामले में 13 वर्ष बाद 7 महिलाओं को दोषी मानते हुए कोर्ट ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बुधवार को ADJ- 9 की अदालत ने आरोपी सातों महिलाओं को सजा सुनाई. बता दें कि बच्ची के पिता का परिवार के लोगों से जमीन को लेकर विवाद था. कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष के वकील रेणु झा ने कहा कि घटना वर्ष 2009 की है और लंबे समय के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है.
वहीं अधिवक्ता रेणु झा ने कहा कि हायाघाट निवासी योगेंद्र यादव और उनके पटिदार के बीच रास्ता को लेकर विवाद चल रहा था. उसी क्रम में योगेंद्र यादव की बेटी खाना लेकर जा रही थी उसी दौरान सातो महिला ने10 वर्षीय बच्ची को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था जिसके बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.
उसी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बुच्ची देवी, मुनर देवी, मनभोगिया देवी, सीता देवी, इन्दु देवी, चधुरन देवी एवं भुखली देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि10 वर्ष की नन्हीं जान को इंसाफ दिलाने में हमें आज कामयाबी मिली है.
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बतातें चलें कि वर्ष 2009 में हायाघाट प्रखंड के छतौना गांव निवासी योगेंद्र यादव और उनके पटिदार में रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था. योगेंद्र यादव की बेटी राजबंती खाना लेकर अपने पिता के पास जा रही थी. बच्ची के मौत के बाद पीड़ित पिता योगेंद्र यादव ने 7 महिला को आरोपी बनाया. आखिरकार कोर्ट ने 13 साल बाद सातों महिला को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही सभी दोषियों पर 10-10 हजार का का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 1 साल जेल में रहना पड़ेगा.