नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत आधे से ज्यादा यानी लगभग 55 प्रतिशत खाताधारक महिलाएं हैं. सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गयी जानकारी से यह आंकड़ा मिला है. हालांकि, महिलाओं और पुरुषों के खातों में जमा को लेकर कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है.
मध्यप्रदेश के सूचना का आधिकार लगानेवाले कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ को सरकार की ओर से दिये गये जवाब में कहा गया है कि नौ सितंबर, 2020 तक पीएमजेडीवाई के तहत कुल 40.63 करोड़ खाते थे. इनमें से 22.44 करोड़ खाते महिलाओं के और 18.19 करोड़ खाते पुरुषों के थे.
वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार चालू वित्त वर्ष में सितंबर की शुरुआत तक इन पीएमजेडीवाई खातों में जमाराशि 8.5 प्रतिशत बढ़ कर करीब 1.30 लाख करोड़ पर पहुंच गयी.
सूचना में कहा गया हे कि पीएमजेडीवाई खातों में एक अप्रैल, 2020 तक कुल जमा 1,19,680.86 करोड़ रुपये थी, जो नौ सितंबर, 2020 तक 8.5 प्रतिशत बढ़कर 1,29,811.06 करोड़ रुपये हो गयी.
वित्त मंत्रालय ने हालांकि कहा है कि महिला और पुरुष खाताधारकों के खातों में जमा का अलग ब्योरा नहीं रखा गया है. पीएमजेडीवाई खातों में शून्य बैंलेस या शेष संबंधी सवाल पर वित्त मंत्रालय ने बताया कि नौ सितंबर, 2020 तक 3.01 करोड़ खाते ऐसे थे, जिनमें एक भी पैसा नहीं था.
पीजेडीवाई की वेबसाइट पर सात अक्टूबर, 2020 के आंकड़ों के अनुसार कुल खाताधारकों की संख्या 40.98 करोड़ है. इन खातों में जमा राशि 1,30,360.53 करोड़ रुपये है. राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के तहत प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरुआत अगस्त, 2014 में हुई थी.
जन-धन खाते के कई फायदे हैं. इस खाते में जमा राशि पर ब्याज के साथ-साथ एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी कवर होता है. खाते में न्यूनतम राशि की सीमा तय नहीं होने से शून्य बैलेंस पर भी पैसे निकाले जा सकते हैं.
साथ ही 30 हजार रुपये का जीवन बीमा लाभार्थी की मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा. इसके अलावा देश में कहीं भी खाते से पैसे का ट्रांसफर किया जा सकता है. वहीं, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को योजनाओं की राशि जन-धन खातों में सीधे प्राप्त होगी.
छह माह तक जन-धन खातों के संतोषजनक परिचालन के बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जायेगी. प्रति परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में पांच हजार रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है. यही नहीं, पेंशन, बीमा उत्पादों का लाभ भी खाते में आने की सुविधा है.
प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिन के भीतर किया हो. रुपे बीमा कार्यक्रम वित्तीयी वर्ष 2016-2017 के अंतर्गत शामिल किये जाने के लिए पात्र होंगे.
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