दिल्ली में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल चार पहिया वाहनों पर बैन लगा दिया गया था. दिल्ली सरकार ने चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत केंद्र की वायु गुणवत्ता समिति द्वारा लगायी पाबंदियों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है.
9 दिसंबर से दिल्ली में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों पर बैन
दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के सड़कों पर दौड़ने पर प्रतिबंध लगाया है, जो 9 दिसंबर से प्रभावी होगा. जीआरएपी के क्रियान्वयन के लिए उप समिति ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता के साथ-साथ मौसम संबंधी स्थितियों और दिल्ली के वायु गुणवत्ता की समीक्षा के लिए एक बैठक की.
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परिवहन विभाग जारी किया आदेश
परिवहन विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, संशोधित जीआरएपी के तीसरे चरण और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत उपलब्ध कराए गए निर्देशों के अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तत्काल प्रभाव से 9 दिसंबर तक या जीआरएपी के चरण में संशोधन होने तक बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी (चार पहिया) वाहनों के दौड़ने पर पाबंदियां होंगी.
आपात सेवाओं तथा सरकार या चुनावी कार्य में लगे वाहनों को छूट
आपात सेवाओं तथा सरकार या चुनावी कार्य में लगे वाहनों को छूट दी जाएगी. आदेश में कहा गया है, अगर कोई भी बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी चार पहिया वाहन सड़कों पर दौड़ते पाया गया तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. दिल्ली में चार नवंबर के बाद से प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया है. चार नवंबर को एक्यूआई 447 था.