Delhi Unlock 5 COVID Restrictions देशभर में कोरोना की दूसरी लहर के कम हो रहे प्रभाव के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज हुई है. इसी के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में अनलॉक 5 का एलान किया है. इसके तहत दिल्ली में जिम, होटल, बैंक्वेट हॉल व योग संस्थानों को खोलने की मंजूरी दे दी गयी है. मैरिज हॉल, होटल और बैंक्वेट हॉल में आयोजित शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग के शामिल होने की छूट मिली है.
न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में पार्टी लॉन (Party Lawn) के एक ऑनर ने कहा कि हम सरकार की ओर से जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार ही शादियों के लिए बुकिंग किया जाएगा. शादी के आयोजन के लिए हमारे स्टाफ पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है और संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी उपाए व कदम उठाए जाएंगें. बता दें कि दिल्ली सरकार ने सोमवार से बैंक्वेट हॉल में 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की अनुमति दी है. हालांकि, घर और कोर्ट में शादी समारोह के दौरान अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अनलॉक 5 के लिए छूट का एलान किया है.
Delhi: Banquet/marriage halls, hotels permitted to reopen from Monday with ceiling of 50 people as administration relaxes #COVID restrictions further
— ANI (@ANI) June 27, 2021
We'll book as per the new guidelines. Our staff is completely vaccinated & is taking precautionary measures:Owner of a party lawn pic.twitter.com/SqdDpPVhJq
वहीं, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में कमी के बीच कल से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ जिम खुल जाएंगे. न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में दिल्ली जिम एसोसिशन के उपाध्यक्ष चिराग सेठी ने बताया कि हम सारे एसओपी के साथ तैयार हैं. हमें उम्मीद है कि अब जिम में लोग वापस आएंगे. इन सबके बीच दिल्ली स्थित सरोजिनी नगर मार्केट को नियमित रूप से फिर से खोल दिया गया है. जिसके चलते मार्केट में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली. सुनीता नामक एक महिला दुकानदार ने बताया कि हम बहुत खुश हैं कि सरकार ने हमें रोजी-रोटी कमाने का मौका दिया है.
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर किसी भी जगह पर कोविड नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 और आईपीसी की उचित धाराओं के तहत दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. यह आदेश सोमवार सुबह 5 बजे से 5 जुलाई तक के लिए है. हालांकि, सरकार ने अभी सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क और थिएटर खोलने की इजाजत नहीं दी है. इन पर प्रतिबंध जारी रह सकता है. स्विमिंग पूल और स्पा सेंटर को लेकर भी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है. ऐसे में यहां आगे भी प्रतिबंध जारी रह सकते हैं.
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