Firecrackers Ban in Delhi: दिवाली पर पटाखों की बिक्री से दिल्ली में पर्यावरण को पहुंचने वाले नुकसान से बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने नए गाइडलाइंस जारी किए हैं. दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए नए गाइडलाइंस के अनुसार, दिवाली पर पटाखे फोड़ने वाले को 200 रुपये जुर्माने के साथ ही छह महीने की जेल भी काटनी पड़ सकती है.
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली पर पटाखे चलाने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5000 रुपये तक का जुर्माना और 3 वर्ष की जेल होगी.
केजरीवाल सरकार ने सितंबर महीने में एक आदेश जारी कर अगले साल 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री एवं इस्तेमाल पर फिर से पूर्ण बैन लगा दिया था. यह प्रतिबंध पिछले 2 साल से जारी है. गोपाल राय ने कहा कि प्रतिबंध लागू करने के लिए 408 टीमें गठित की गई है. जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है. जबकि, राजस्व विभाग ने 165 एवं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमें गठित की हैं.
दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 21 अक्टूबर को एक जन-जागरूकता अभियान दीये जलाओ पटाखे नहीं शुरू किया जाएगा. दिल्ली सरकार शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दीये जलाएगी. गोपाल राय ने कहा कि कम तापमान और हवा की गति जैसे प्रतिकूल मौसम संबंधी कारकों के कारण दिल्ली एवं एनसीआर के इलाकों में हवा की गुणवत्ता अक्टूबर में खराब होने लगती है. उन्होंने कहा कि पटाखों से निकलने वाले उत्सर्जन और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से हवा की गुणवत्ता और खराब होती है.
गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण का स्तर हर साल दिवाली के आसपास बढ़ता है. पटाखे फोड़ना इसके पीछे मुख्य वजह है. उन्होंने कहा कि पटाखों से निकलने वाला उत्सर्जन विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं के साथ ही बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक है. इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने इस साल भी सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. इस प्रतिबंध में पटाखों की ऑनलाइन डिलीवरी भी शामिल है.