20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लायर्स को जारी किया नोटिस, कहा- डिटेल में बताएं, कहां और कितनी ऑक्सीजन की सप्लाई हुई

Delhi High Court Issues Notice To All Oxygen Suppliers राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए गुरुवार को ऑक्सीजन सप्लायर्स को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लायर्स से विस्तार से इस बात की जानकारी मांगी है कि उन्होंने किस अस्पताल को कितनी ऑक्सीजन सप्लाई की है और इसका पूरा ब्योरा भी कोर्ट में जमा करवाने का आदेश दिया है. इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाने का भी आदेश दिया.

Delhi High Court Issues Notice To All Oxygen Suppliers राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए गुरुवार को ऑक्सीजन सप्लायर्स को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लायर्स से विस्तार से इस बात की जानकारी मांगी है कि उन्होंने किस अस्पताल को कितनी ऑक्सीजन सप्लाई की है और इसका पूरा ब्योरा भी कोर्ट में जमा करवाने का आदेश दिया है. इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाने का भी आदेश दिया.

मालूम हो कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच यहां के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की हो रही कमी हो लेकर कई खबरें सामने आयी है. वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ऑक्सीजन की कमी को लेकर लगातार सुनवाई कर रहा है. इसी क्रम में अब हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लायर्स पर सख्ती दिखाई और राजधानी के सभी ऑक्सीजन सप्लायर्स को नोटिस जारी कर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राजधानी में बढ़ते कोरोना संकट पर सरकार को निर्देश दिये हैं कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सेना की मदद लेने पर विचार करना चाहिए. साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है कि मृतकों को एम्बुलेंस के बजाए पुराने डीटीसी बस में ले जाने पर विचार करे. हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को भी कहा है कि लैब में आरटीपीसीआर टेस्ट कितने हुए या हो रहे है और टेस्ट में कमी क्यों हुई. साथ ही सभी अस्पतालों को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा की अगर आपके पास ऑक्सीजन और दूसरी दवाइयां है, तब आप अर्जेंट कॉल अधिकारी को न करे इससे विश्वास डगमगाता है.

Also Read: पूर्व सीएम कमलनाथ का शिवराज सरकार पर निशाना, बोले- मध्य प्रदेश के अस्पतालों में दवा, इंजेक्शन और ऑक्सीजन की भारी कमी

Upload By Samir

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें