यदि आप शराब पीने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके काम की है. जी हां…दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने नियमों में संशोधन किया है, जिसमें शराब को लेकर जो नया नियम बनाया गया है. नियम के अनुसार मेट्रो के अंदर प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति प्रदान की गयी है. इस बाबत शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों ने जानकारी दी. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया है कि मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना अभी भी बैन है.
डीएमआरसी की ओर से इस बात की जानकारी ददी गयी है. एक सवाल के जवाब में एक बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि अभी तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो की किसी भी सेवा में शराब ले जाने पर बैन था. आगे बयान में कहा गया है कि हालांकि, बाद में सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) और डीएमआरसी के अधिकारियों की एक समिति ने सूची की समीक्षा की. इसके बाद इसमें संशोधन किया गया. संशोधित सूची के अनुसार, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की तरह ही दिल्ली मेट्रो पर प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति प्रदान की गयी है.
होगी कानूनी कार्रवाई
डीएमआरसी ने कहा कि मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय शिष्टाचार का पालन करें. ऐसा ना हो कि आपके किसी कृत्य से दूसरो को परेशानी हो. एक अधिकारी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. उसके खिलाफ कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी.
लोगो की आ रही है प्रतिक्रिया
इस खबर के सामने आने के बाद लोगों की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है. कुछ इसके समर्थन में अपनी बात रख रहे हैं तो कुछ लोग इस नियम के विरोध में बातें करते दिख रहे हैं.