महाशिवरात्रि के दिन देवघर में किसी को वीआइपी सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी जायेगी. देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने महाशिवरात्रि की तैयारियों पर बैठक के दौरान यह निर्देश दिये. वहीं, उपायुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी के अलग-अलग आदेश की वजह से लोगों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. एसडीओ ने जो आदेश जारी किया है, उसमें कल देर शाम तक कोई बदलाव नहीं किया था. एसडीओ ने आदेश में कहा है कि शिव बारात में लाखों की संख्या में भीड़ होने व मार्ग में विचलन होने की आशंका को देखते हुए संपूर्ण देवघर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करते हुए आदेश पारित किया है.
उधर, डीसी ने कहा है कि महाशिवरात्रि के दिन सभी अधिकारी व पुलिस पर्सनल बेहतर समन्वय के साथ बाबा मंदिर आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को सुगम जलार्पण की सुविधा देने के लिए मुस्तैद रहें. शिवरात्रि के दिन किसी भी तरह की वीआइपी सुविधा नहीं दी जायेगी. यह निर्देश देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने महाशिवरात्रि के सफल संचालन को लेकर आयोजित वर्चुअल बैठक में दिये. डीसी ने कहा कि बाबा मंदिर से लेकर संपूर्ण रूटलाइन में पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति चार पालियों में की गयी है. उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि मेला को लेकर सभी मैजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी, जिला प्रशासन व कंट्रोल रूम के साथ समन्वय रखेंगे.
उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों की रोकथाम के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग लगातार करें और अफवाह की जानकारी मिलने पर वरीय पदाधिकारी को त्वरित सूचना दें.
Also Read: महाशिवरात्रि पर देवघर में शिव बारात निकलेगी या नहीं, झारखंड हाईकोर्ट थोड़ी देर में सुनायेगा फैसला
महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने और कतार के निर्बाध संचालन के लिए संबंधित अधिकारी स्पाइरल, स्लाइडर व होल्डिंग प्वाइंट की व्यवस्था सुनिश्चित करें. साथ ही इन स्थानों पर फर्स्ट एड कीट, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सक और आपातकाल निकासी की व्यवस्था करें.
डीसी ने जिला नियंत्रण कक्ष, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को 24X7 मोड में एक्टिव रहने का निर्देश दिया है. ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी समाधान किया जा सके.
Also Read: देवघर में नहीं तो क्या मक्का और वेटिकन में निकलेगी शिव बारात? हेमंत सोरेन पर निशिकांत दुबे का बड़ा हमला
डीसी ने जो बयान जारी किया है, उससे इतर है एसडीओ देवघर का आदेश. 13.2.2023 को जारी आदेश में एसडीओ ने अभी तक कोई बदलाव नहीं किया है. जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि शिव बारात में लाखों की संख्या में भीड़ होने व मार्ग में विचलन होने की आशंका को देखते हुए संपूर्ण देवघर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करते हुए आदेश पारित किया है. आदेश में बारात के संदर्भ में पुराने रूट चार्ट और नियम-शर्तों का भी उल्लेख किया है. एसडीओ द्वारा संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लगाने के आदेश पर लोगों में असमंजस की स्थिति बन गयी है. इसके विरोध में गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
Also Read: Maha Shivratri 2023: माता पार्वती व बाबा मंदिर के पंचशूल का मिलन, स्पर्श को उमड़े श्रद्धालु, विशेष पूजा आज
एसडीओ के अनुसार महाशिवरात्रि-2023 में निकलने वाली शिव बारात परंपरागत मार्ग इस प्रकार है, स्टेडियम से फव्वारा चौक-श्रीराम जानकी मंदिर होते हुए बाजला चौक-बजरंगी चौक-राय एण्ड कम्पनी चौक-टावर चौक-आजाद चौक-बड़ा बाजार-भैरो बाजार होते हुए बुद्ध राम साह चौक-एसबी राय रोड होते हुए अवंतिका गली-कन्या पाठशाला होते हुए फब्बारा चौक-विद्यापती चौक-पानी टंकी-डोमासी-नरसिंह सिनेमा होते हुए शिक्षा सभा चौक-चांदनी चौक-बैजनाथ लेन होते हुए बाबा मंदिर तक जायेगी.
Also Read: Basukinath News: फौजदारीनाथ का पंचशूल उतरा, आज लगेगी हल्दी, विवाह सामग्री की खरीदारी हुई