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देवघर में बढ़ा छोटे वाहनों का भाड़ा, जानें कहां से कहां तक का कितना किराया

देवघर में छोटे वाहानों के लिए नया किराया निर्धारित किया गया है. नया किराया जिला प्रशासन ने तय किया है. इसके तहत देवघर से जसीडीह, रोहिणी, रिखिया, कोठिया समेत अन्य जगहों तक के किराये में बढ़ोतरी हुई है. तीन पहिया वाहन रिजर्व करने का भी किराया तय हुआ है.

Deoghar News: देवघर के डीसी विशाल सागर के निर्देशानुसार देवघर शहरी क्षेत्र से कुछ गंतव्य स्थानों तक चलने वाले छोटे वाहनों के किराया निर्धारण की समीक्षा की गयी. इसमें वर्ष 2018 से 2023 तक में ईंधन के मूल्य में बढ़ोतरी को देखते हुए भाड़ा को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया. इसके तहत देवघर से जसीडीह तक के किराये में एक रुपये की बढ़ोतरी की गयी है. पहले देवघर से जसीडीह जाने का किराया 15 रुपये लगता था, जो अब 16 रुपये कर दिया किया है. इसके अलावा रोहिणी, रिखिया, कोठिया जाने के लिए भी 16 रुपये देने होंगे. इस तरह अन्य जगहों के लिए भी किराया तय किया गया है.

इसके अलावा जसीडीह रेलवे स्टेशन से देवघर नगर निगम क्षेत्र में रिजर्व जाने पर तीन पहिया वाहन का किराया 130 रुपये तय किया गया है. इसके अलावा उपरोक्त अंकित 10 पथों पर निर्धारित किराया को बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए उसे पारित किया गया है. साथ ही कहा गया कि पारित किराया दर से अधिक रकम की वसूली की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित वाहन के चालक अथवा वाहन स्वामी पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.

कहां से कहां तक का कितना किराया

  • देवघर से जसीडीह तक 16 रुपये

  • देवघर से रोहिणी तक 16 रुपये

  • देवघर से रिखिया तक 16 रुपये

  • देवघर से कोठिया तक 16 रुपये

  • देवघर से दर्दमारा तक 20 रुपये

  • देवघर से तपोवन तक 20 रुपये

  • देवघर से बलियाचौकी तक 20 रुपये

  • देवघर से चोपा मोड़ तक 20 रुपये

  • देवघर से देवीपुर तक 25 रुपये

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नये दर जारी होने से लोगों को होगी सहुलियत

देवघर डीसी की ओर से जारी किए गए नये किराये से लोगों को काफी सहुलियत होगी. बता दें कि किराया निर्धारित नहीं होने के कारण अक्सर वाहन चालकों और यात्रियों में नोक झोंक देखने को मिलती है. यह नोक झोंक कभी-कभी झगड़े में भी तब्दील हो जाती है. ये सिर्फ देवघर जिले में ही नहीं है बल्कि राज्यभर के विभिन्न जिलों में भी ऐसी ही स्थिति है.

मनमाना किराया वसूलते हैं वाहन चालक

बता दें कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी होती है तो ऑटो, टेंपो या अन्य छोटे वाहनों के चालक मनमाने ढंग से भाड़ा वसूलने लगते हैं. ऐसे में जरूरी है कि इंधनों की कीमत में बदलाव होते ही जिला प्रशासन की ओर से एक वाजिफ किराया निर्धारित कर दिया जाए. ऐसे में चालक उस निर्धारित दर को मामने के लिए बाध्य होंगे और यात्रियों से मनमानी कीमत नहीं वसूली जा सकेगी.

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