देवघर : देवघर एयरपोर्ट की मुआवजा राशि के मामले में हाइकोर्ट द्वारा फैसला दिये जाने के बाद भी मुआवजा राशि भुगतान की प्रक्रिया में देरी पर गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने चार जनवरी को राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नाराजगी प्रकट की थी. मुख्य सचिव को पत्र लिखे जाने के बाद राज्य सरकार ने 11 जनवरी को एयरपोर्ट की मुआवजा राशि 2.42 करोड़ रुपये का आवंटन स्वीकृत कर दी है. सांसद डॉ दुबे ने मुख्य सचिव एल ख्यांगते को पत्र लिखकर कहा था कि 20 दिसंबर को उनके याचिका पर हाइकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को देवघर एयरपोर्ट के आसपास सात मकानों के ऊपरी हिस्से को तोड़ने से प्रभावित मकान मालिकों को तय मुआवजा में 25 फीसदी बढ़ोतरी कर एक माह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया था.
20 जनवरी से पहले भुगतान दिये जाने के बाद ही मकान तोड़ा जाना है, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा मुआवजा राशि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी है. साथ ही मकान खाली कराने की कोई प्रक्रिया भी नहीं की है. सांसद ने मुख्य सचिव से कहा था कि हाइकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार को जल्द मुआवजा राशि दी जानी चाहिए नहीं तो कोर्ट का अवमानना का दोषी हो सकते हैं. उन्होंने बताया था जल्द भुगतान हाेने से एयरपोर्ट का तकनीकी यंत्र आइएलएस समय पर चालू करने की प्रक्रिया हो पायेगी. इससे रात्रि हवाई सेवा सुगम होगा व देवघर आने वाले तीर्थ यात्रियों को सुविधा होगी. सांसद के इस पत्र बाद राज्य सरकार हरकत में आयी व 11 जनवरी को सरकार के प्रधान सचिव वंदना दादेल ने देवघर डीसी को एयरपोर्ट की मुआवजा राशि 2.42 करोड़ रुपये की आवंटन की स्वीकृति का पत्र भेज दिया. प्रधान सचिव ने डीसी को निर्देश दिया है कि इस राशि की निकासी देवघर जिला कोषागार से होगी. डीसी को कुल राशि 2.42 करोड़ रुपये का आवंटन आदेश पत्र भी उपलब्ध करा दिया गया है. अब जल्द मुआवजे की प्रक्रिया शुरू होगी.
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