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Jharkhand : मिलावटी मिठाई खा रहे हैं कोयलांचल के लोग, बड़े होटलों के 39 में 35 नमूने जांच में फेल

संजीव झा धनबाद : कोयलांचल के बड़े नामचीन होटलों में मिठाई, खोआ एवं पनीर मानक के अनुरूप नहीं बिक रहे हैं. यहां 39 में से 35 नमूने जांच में फेल हो गया है. मधुलिका, कावेरी, गोविंद स्वीट्स की मिठाइयां गड़बड़इस वर्ष जुलाई से अक्तूबर के बीच धनबाद जिला के कई होटलों में छापामारी कर 39 […]

संजीव झा

धनबाद : कोयलांचल के बड़े नामचीन होटलों में मिठाई, खोआ एवं पनीर मानक के अनुरूप नहीं बिक रहे हैं. यहां 39 में से 35 नमूने जांच में फेल हो गया है. मधुलिका, कावेरी, गोविंद स्वीट्स की मिठाइयां गड़बड़इस वर्ष जुलाई से अक्तूबर के बीच धनबाद जिला के कई होटलों में छापामारी कर 39 नमूना जब्त किया गया. एसडीएम राज महेश्वरम एवं जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह के नेतृत्व में जब्त नमूनों की जांच नामकुम स्थित फूड स्टेट लैब से करायी गयी.

अधिकृत सूत्रों के अनुसार, जांच रिपोर्ट में यहां हो रही गड़बड़ी का खुलासा हुआ है. मधुलिका स्वीट्स के यहां 26 सितंबर को छापामारी हुई थी. यहां से खोआ एवं पनीर का नमूना जब्त हुआ. जांच में दोनों नमूना सब-स्टैंडर्ट यानी गड़बड़ मिला. इसी तरह कावेरी स्वीट्स के कारखाना में 27 सितंबर को छापा में खोआ और मिल्क केक जब्त हुआ था. यह दोनों भी गड़बड़ निकला.

गोविंद स्वीट्स झरिया में चार अक्तूबर को छापा में खोआ का नमूना जब्त कर जांच के लिए भेजा गया था. यह भी गड़बड़ निकला. उसी दिन झरिया के दुर्गा स्वीट्स में छापा मार कर खोआ व पनीर जब्त किया गया था. जांच में यह दोनों भी गड़बड़ निकला था.

राधिका स्वीट्स मेमको मोड़ में पांच अक्तूबर को छापा मार कर मोतीचूर का लड्डू और खोआ का नमूना लिया गया था. लड्डू में रंग ज्यादा पाया गया. जबकि खोआ भी मानक के अनुरूप नहीं है. बाबा स्वीट्स सरायढेला में 24 अक्तूबर को छापामारी के दौरान मोतीचूर का लड्डू व मिल्क केक जब्त किया गया था. यहां भी दोनों सैंपल तय मानक के अनुरूप नहीं मिला. लड्डू में रंग का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था.

बॉम्बे एवं शालीमार स्वीट्स का नमूना पास

टीम ने 24 अक्तूबर को बॉम्बे स्वीट्स सिटी सेंटर पर छापा मार कर मोती चूर का लड्डू एवं मिल्क केक का नमूना जब्त किया था. दोनों नमूना जांच में सही पाया गया. उसी दिन शालीमार स्वीट्स पुराना बाजार में छापा मार कर काजू बर्फी व कला कंद का नमूना लिया गया था. यहां की मिठाइयां भी जांच में सही निकली.

पांच लाख तक के जुर्माना का है प्रावधान

खाद्य पदार्थों में मिलावट पर खाद्य सुरक्षा अधिनियिम 2006 की धारा 51 के तहत पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. ऐसे मामलों में जिला समाहर्ता के न्यायालय में मुकदमा होता है. जहां सुनवाई के बाद जुर्माना लगाया जाता है.

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