Jharkhand news: धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद की मौत मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 की कोर्ट ने आरोपी लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा के खिलाफ आरोप तय किया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, सबूत नष्ट करने एवं सामान्य इरादा के तहत अपराध करने को लेकर मामला दर्ज है. इस पर कोर्ट ने बुधवार को आरोप तय किया है. इस मामले में अगली सुनवाई 22 फरवरी, 2022 को होगी.
सीबीआई ने गत 31 जनवरी, 2022 को जेल में जाकर दोनों आरोपियों से घंटों पूछताछ की थी. हालांकि, सीबीआई ने कोर्ट से तीन फरवरी तक पूछताछ के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 29 से 31 जनवरी, 2022 तक समय दिया था. इसी के तहत सीबीबाई ने 31 जनवरी को दोनों आरोपियों से घंटो पूछताछ की.
बता दें कि इस मामले में सीबीआई द्वारा विशेष प्रगति नहीं दिखाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने भी सीबीआई को फटकार लगायी थी. कोर्ट ने कहा था कि जांच-पड़ताल की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि सीबीआई अब इस मामले से अपना पिंड छुड़ाना चाहती है.
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मालूम हो कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की मॉर्निंग वॉक के दौरान 28 जुलाई, 2021 को एक ऑटो ने ठोकर मारी थी. इस हादसे में उनकी मौत हो गयी थी. वहीं, सीसीटीवी फुटेज में जान-बूझकर ठोकर मारने की तस्वीर दिख रही थी. काफी दबाव के बाद पुलिस ने ऑटो चालक लखन कुमार वर्मा और उसके सहयोगी राहुल कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया था. इस मामले की जांच सीबीआई को मिली थी. सीबीआई ने दो बार दोनों आरोपियों की नार्को टेस्ट समेत अन्य टेस्ट कराये, लेकिन हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया. इधर, सीबीआई की धीमी प्रगति पर झारखंड हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर कर चुकी है.
Posted By: Samir Ranjan.