धनबाद : जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में अदालत ने दो आरोपियों के खिलाफ बुधवार को भादवि की धारा 302/201 के तहत हत्या का आरोप तय कर दिया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जेल में बंद डिगवाडीह निवासी ऑटो चालक लखन कुमार वर्मा और उसके सहयोगी राहुल कुमार वर्मा की पेशी करायी गयी. वहीं दोनों ने आरोप से इंकार किया है. मामले की सुनवाई बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश तृतीय रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई.
अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तारीख 21 फरवरी 2022 निर्धारित कर दी. वहीं दूसरी ओर लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा की ओर से अदालत में दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई भी हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता विमलेंदु ने बहस की. वहीं अभियोजन पक्ष से सीबीआइ ने जबाब दाखिल किया. अदालत ने जमानत पर सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर कर दी.
इस मामले में सीबीआइ ने 20 अक्तूबर 2021 को लखन व राहुल के खिलाफ भादवि की धारा 302/201/34 के तहत अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था. अदालत ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध 16 नवंबर 2021 को उपरोक्त धाराओं में संज्ञान लेकर सुनवाई के लिए सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत में भेज दिया.
जज उत्तम आनंद की मौत से जुड़े ऑटो चोरी के एक दूसरे मामले की सुनवाई बुधवार को सीजेएम अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में हुई. केस अभिलेख साक्ष्य पर निर्धारित था. लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से सीबीआइ कोई गवाह पेश नहीं कर सकी. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए अगली तिथि 16 फरवरी 2022 मुकर्रर कर दी. ज्ञात हो कि 28 जुलाई 2021 को जज उत्तम आनंद की मौत ऑटो से टक्कर लगने से हो गयी थी.
Posted By : Sameer Oraon