धनबाद : ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर ट्रैफिक पुलिस आये दिन वाहन चालकों पर जुर्माना करती है. इसके लिए बाकायदा चालान काटा जाता है. कई बार चालान काटने के दौरान गड़बड़ी की वजह से वाहन चालक को ट्रैफिक विभाग का चक्कर लगाना पड़ता है. इसी तरह का एक मामला प्रकाश में आया है. हुआ यह कि जोरापोखर थाना के निकट सुरेंद्र नगर में रहने वाले अंशुमान मिश्रा के पास एक चार चक्का वाहन है.
ट्रैफिक पुलिस धनबाद की ओर से उन्हें ट्रैफिक नियम के उल्लंघन को लेकर 6500 रुपये चालान काटा गया है. मजे की बात यह कि विभिन्न नियमों के उल्लंघन में एक चार चक्का वाहन में हेलमेट नहीं पहनने का भी मामला है. जबकि हेलमेट नहीं पहनने के मामले में दो पहिया वाहन पर चालान काटा जाता है. अंशुमान ने बताया : उनके पास चार चक्का वाहन (जेएच 10 सीके, 7631 ) है. अगस्त माह का चालान काटा गया है.
उस दौरान मेरी गाड़ी कहीं निकली भी नहीं. चालान में तीन सेक्शन लगाया है. इसमें मोटर वाहन एक्ट 179 (2) में 500 रुपये, 181 एक्ट में 5000 रुपये और 194 (डी) में 1000 रुपये जुर्माना है. इसमें 194 (डी) का अर्थ है बिना हेलमेट का गाड़ी चलान. चालान 10 अगस्त 2022 का है.
ट्रैफिक पुलिस के पास जो मशीन है, उसमें कई बार गलत सेक्शन में फाइन हो जाता है. बिना सीट बेल्ट की गाड़ी चलाने पर सेक्शन 194 (बी) तथा बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर सेक्शन 194 (डी) के तहत जुर्माना किया जाता है. हो सकता है कुछ गड़बड़ी हुई हो. पीड़ित एक आवेदन दे, उसे मुख्यालय भेजकर सुधार कराया जायेगा.
राजेश कुमार, ट्रैफिक डीएसपी