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धनबाद : अतिक्रमण हटाने पहुंची BCCL को दिखाया फर्जी स्टे ऑर्डर, प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी में अधिकारी

अदालत ने इस संचिका पर बिना कोई आदेश पारित किये उसे रख लिया था. बताया जाता है कि स्टेट ऑफिसर द्वारा पारित आदेश का पालन कराने के लिए बीसीसीएल के अधिकारी स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किये थे.

बीसीसीएल के ब्लॉक टू एबीओसीपी के नदखुरकी पैच स्थित नदखुरकी बस्ती-2 में एक व्यक्ति द्वारा धनबाद के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश राम शर्मा का फर्जी हस्ताक्षर एवं मुहर लगा स्टे ऑर्डर दिखाने का मामला प्रकाश में आया है. बीसीसीएल के अधिकारी इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी में हैं. बताया जाता है कि नदखुरकी बस्ती-2 में बीसीसीएल की जमीन का अतिक्रमण कर लोग अवैध रूप से मकान बनाकर रह रहे हैं. इनके विरुद्ध अभियान चलाया गया था. कुछ लोगों ने जमीन खाली कर दी, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहां पर जमे हैं.

बीसीसीएल के स्टेट ऑफिसर ब्लॉक टू एरिया ने 12 जून 2023 को आदेश पारित कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश पारित किया था. स्टेट ऑफिसर के उक्त आदेश के खिलाफ नैतिक पांडेय ने प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत में 26 जून 2023 को मिस क्रिमिनल अपील संख्या-24/2023 दाखिल किया. इसे 12 जुलाई को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया. अपीलार्थी की ओर से इस मामले में स्थगन आदेश की मांग करते हुए आवेदन दाखिल किया गया था. अदालत ने इस संचिका पर बिना कोई आदेश पारित किये उसे रख लिया था. बताया जाता है कि स्टेट ऑफिसर द्वारा पारित आदेश का पालन कराने के लिए बीसीसीएल के अधिकारी स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किये थे.

अपील करने से पहले ही निकल गया था आदेश

बाघमारा सीओ सह दंडाधिकारी कमल किशोर सिंह सोमवार को जब अतिक्रमण स्थल पर पहुंचे, तो नैतिक पांडेय ने कोर्ट का एक दस्तावेज दिखाया. इस पर लाल स्याही वाली कलम से लिखा हुआ था कि 12 जून 2023 के आदेश पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगायी जाती है तथा पूर्व की स्थिति बनाये रखें. दस्तावेज पर 11 जून 2023 की तारीख तथा प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश का फर्जी हस्ताक्षर एवं मुहर भी लगा हुआ था. पुलिस बल ने नैतिक पांडेय के परिवार को घर से निकालने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वे बाहर नहीं निकले. बाद में मजिस्ट्रेट के हस्तक्षेप पर टीम लौट गयी. मौके पर जीएम चितरंजन कुमार, एजीएम एसबी कुमार, भू-संपदा प्रबंधक अमरेंद्र कुमार, टीएस चौहान, राजीव रंजन, आलोक कुमार, बाघमारा थाना प्रभारी नीतीश अश्विनी, सीआइएसएफ इंस्पेक्टर राजीव कुमार, बाघमारा अंचल के सीआइ नरेंद्र कुमार सिंह आदि मौजूद थे.

अदालत में पता करने पर मिली फर्जीवाड़े की जानकारी

बीसीसीएल के एक अधिकारी ने जब दस्तावेज की अदालत में आकर छानबीन की तो पता चला कि यह फर्जी है. अदालत का ऐसा कोई आदेश निर्गत ही नहीं हुआ है. जिस तारीख को उक्त पत्र निर्गत होने की बात कही गयी है, उस तिथि को अपील अदालत में दाखिल भी नहीं हुई थी. बीसीसीएल की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा इस बात की जानकारी प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश को दी गयी. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने तत्काल रिकॉर्ड मंगा कर उसका अवलोकन किया, तो मामले का खुलासा हुआ. इधर, नैतिक पांडेय का कहना है कि प्लॉट संख्या 218 में उनका मकान है. इसे प्रबंधन बीसीसीएल की जमीन बता रहा है. मामला कोर्ट में चल रहा है. जान दे देंगे, लेकिन घर खाली नहीं करेंगे.

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