Jharkhand Crime News: झारखंड में जिस तरह नक्सली, आतंकवादियों और प्रतिबंधित संगठन से जुड़े उग्रवादियों पर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (Unlawful Activities Prevention Act- UAPA) के तहत कार्रवाई होती है, अब उसी तर्ज पर धनबाद के चर्चित गैंगस्टर प्रिंस खान पर भी कार्रवाई होगी. वह वर्तमान में पुलिस की नजर में फरार चल रहा है. उस पर भी दर्ज केस में यूएपीए एक्ट लगेगा. सीआईडी मुख्यालय ने उस पर गोविंदपुर थाना में दर्ज केस की समीक्षा के बाद कार्रवाई के लिए यह निर्णय लिया है. कार्रवाई की जिम्मेवारी धनबाद में सीआइडी के क्षेत्रीय डीएसपी नीरज कुमार सिंह को दी गयी है. इसके लिए उनसे सीआइडी मुख्यालय के एसपी ने पत्राचार किया है.
यूएपीए में अपराधी पर भी कार्रवाई का है प्रावधान
अधिकारियों के अनुसार, यूएपीए में किसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़े नक्सली या आतंकवादी या अपराधी पर भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है. विशेष कर वैसे अपराधी, जिनसे समाज में भय का माहौल उत्पन्न हो रहा है और वह रंगदारी के लिए घटना को अंजाम दे रहा हो. प्रिंस खान पर गोविंदपुर थाना में 15 मार्च 2023 को केस दर्ज हुआ था. यह केस गोविंदपुर के कोयला कारोबारी बहादुरपुर निवासी सच्चिदानंद चौधरी के पुत्र बंटी सिंह चौधरी के घर पर फायरिंग करने और रंगदारी मांगने से जुड़ा है. मामले में प्रिंस खान सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था. केस की जांच के दौरान पुलिस ने गोली का खोखा बरामद किया था. इस केस में शामिल अपराधियों पर कार्रवाई के लिए सीआईडी मुख्यालय के स्तर से केस की समीक्षा की गयी है. जिसके आधार पर कार्रवाई के लिए उक्त निर्णय लिया गया है.
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पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है प्रिंस
वासेपुर कमरमकदुमी रोड में रहने वाला फरार गैंगस्टर प्रिंस खान धनबाद पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है. फरारी के दौरान भी वह अपने गुर्गों के माध्यम से आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहा है. हत्या, वसूली के लिए लोगों की धमकी की कई घटनाओं में वह अपनी संलिप्तता बता रहा है. शुरुआत मेंवह अपने मामा गैंगस्टर जेल में बंद फहीम खान के लिए काम करता था. बाद में उसी का दुश्मन बन गया. नवंबर 2021 में फहीम के खास व्यक्ति नया बाजार निवासी नन्हें की हत्या के बाद से वह फरार चल रहा है. इसी दौरान उसने हैदर अली के नाम से पासपोर्ट बनाया और देश छोड़ कर फरार हो गया.