मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से संबंधित विभिन्न सोशल मीडिया में चल रही खबर और मैसेज को लेकर दुमका के डीआइजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने रविवार को दुमका में प्रेस वार्ता की. उन्होंने कहा है कि साहिबगंज जिले में पंकज मिश्रा के खिलाफ दर्ज कोई प्राथमिकी जांच के लिए लंबित नहीं है. पूर्व में जो भी प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, उससे जुड़े तथ्यों के आधार पर फाइनल रिपोर्ट पुलिस की ओर से कोर्ट में समर्पित की जा चुकी है.
दुमका रेंज डीआइजी ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल हो रही है, उसमें इडी की कार्रवाई की वजह से साहिबगंज पुलिस द्वारा तथ्यों के प्रतिकूल कार्रवाई की बात कही गयी है. जबकि, जो भी केस हैं, उसमें पुलिस द्वारा साक्ष्य व वैज्ञानिक तरीके से जुटाये गये तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई की गयी है.
तालझारी थाना कांड में कहा कि इसमें सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक संबोधन कर गाली-गलौज करने एवं रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया था. बरहरवा थाना कांड में वादी ने तपन सिंह, दिलीप साह, इश्तेखार आलम, पंकज मिश्रा, आलमगीर आलम समेत 12 अन्य अज्ञात के विरुद्ध मारपीट करने का आरोप लगाया था. इसमें पंकज मिश्रा व मंत्री आलमगीर आलम को निर्दोष पाते हुए रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गयी.
सीए सुमन कुमार से दूसरे की पूछताछ रविवार को समाप्त हो गयी. पीएमएलए कोर्ट से मिली अनुमति के आधार पर सीए से पूछताछ के लिए इडी की टीम रविवार को दिन के 11:00 बजे बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल पहुंची. बताया जाता है कि टीम ने सुमन से उसके मुवक्किलों से जुड़े सवाल पूछे. इधर, इडी के समन के आलोक में विशाल चौधरी को पूछताछ के लिए 28 नवंबर को रांची स्थित कार्यालय में हाजिर होना है. उसके विदेश भागने की आशंका को देखते हुए उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था. पिछले दिनों उसे और उसकी पत्नी को थाइलैंड भागने के क्रम में दिल्ली हवाई अड्डे पर रोक कर समन दिया गया था.