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NEET-UG 2024: नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स दिए जानें के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

NEET-UG 2024 plea in supreme court: नीट यूजी 2024 में ग्रेस मार्क्स दिए जानें के खिलाफ आंध्र प्रदेश राज्य के याचिकाकर्ता श्री जरीपेट कार्तिक ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की है.

NEET-UG 2024: स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इस वर्ष आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा (NEET) में छात्रों को ग्रेस अंक देने के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है.

अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर

आंध्र प्रदेश राज्य के याचिकाकर्ता श्री जरीपेट कार्तिक, जो एक एनईईटी आवेदक हैं, ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें 1536 उम्मीदवारों को ‘समय की हानि’ के आधार पर प्रतिपूरक अंक देने की राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की कार्रवाई को चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता के वकील श्री वाई. बालाजी और श्री चिराग शर्मा ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से संपर्क किया है. आपको बता दें इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने NTA से इस मसले पर जवाब मांगा था.दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे विवाद पोर 12 जून को सुनवाई तय है.

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याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्तमान मामले में ‘सामान्यीकरण फार्मूला’ लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि परीक्षा का उद्देश्य विषय ज्ञान का पता लगाना है, लेकिन फार्मूला पता लगाने के आधार पर नहीं बल्कि ज्ञान की धारणा के आधार पर अंक प्रदान करता है.

जानें पूरा मामला

4 जून को जारी किए गए नीट यूजी रिजल्ट (NEET UG) 2024 के नतीजों ने 67 छात्रों के परफेक्ट स्कोर के साथ शीर्ष रैंक हासिल करने के बाद हंगामा मचा दिया: उनमें से छह हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र से थे. कुछ छात्रों ने 720 में से 718 और 719 अंक हासिल किए, जिसे छात्रों ने परीक्षा की प्रकृति को देखते हुए असंभव बताया. परिणाम घोषित होने के बाद, कई छात्रों ने शीर्ष स्कोर करने वालों की संख्या और दिए गए ग्रेस मार्क्स पर सवाल उठाए, साथ ही संभावित पेपर लीक का भी आरोप लगाया. NTA ने लीक के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि इस साल पेपर अपेक्षाकृत आसान था.

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