बिहार में पांच हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल्द ही नये नियमावली से सेविका- सहायिका की नियुक्ति की जायेगी. समाज कल्याण विभाग ने इसको लेकर सभी जिलों को दिशा-निर्देश भेज दिया है, ताकि आंगनबाड़ी केंद्र पर खाली पड़े रिक्तियों को भरा जा सकें. विभाग के मुताबिक राज्य में एक लाख 14 हजार केंद्र स्वीकृत हैं, लेकिन अभी भी एक लाख सात हजार केंद्रों का संचालन हो रहा है. बाकी बचे केंद्रों का भी संचालन करने के लिए केंद्रों पर नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया गया है.
विभाग के मुताबिक बहुत से केंद्रों का संचालन ऐसे जगहों पर किया जा रहा है, जहां बच्चों की संख्या कम है. साथ ही कुछ केंद्र शहरी इलाकों में है, जहां छात्र कम आते आते है. इन केंद्रों को भी दूसरे ऐसे जगहों पर शिफ्ट किया जायेगा, जहां केंद्र की जरूरत है. इसके लिए सभी सीडीपीओ से इस माह के अंत तक सूची मांगी गयी है.
आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका चयन में सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री ही मान्य होगी. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदकों को मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री नहीं देने पर कठिनाई होगी. वह आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे. अब सिर्फ मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से इंटर अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना होगा.
सेविका-सहायिका चयन में सभी आवेदनों की त्रीस्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी जांच करेगी. इसमें देखा जायेगा कि इन दोनों पदों के लिए आवेदन करने वालों में सबसे अधिक किसकी शैक्षणिक योग्यता है. उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी. अधिसूचना में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता समान रहने पर अधिक मेधा अंक वाले अभ्यर्थी का चयन सेविका-सहायिका पद पर किया जायेगा.
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सेविका और सहायिका के चयन के लिए रिक्ति प्रकाशन की तिथि को उनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 35 साल होगी. वहीं, 65 साल तक काम कर सकेंगी, जिसके बाद वह खुद ही सेवा मुक्त हो जायेंगी.