Lok Sabha Election 2024: एक्शन में चुनाव आयोग, राज्य सरकारों को अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन हटाने का दिया निर्देश
Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के साथ ही चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है. आयोग ने बुधवार को कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकारों को सरकारी, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर से अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन हटाने और अगले 24 घंटे में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया.
Lok Sabha Election 2024: केंद्रीय कैबिनेट सचिव और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि 16 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ एक पत्र जारी किये जाने के बावजूद उसे शिकायत मिली हैं कि ऐसे विज्ञापनों को नहीं हटाया गया है.
कांग्रेस ने आयोग के समक्ष उठाया था मुद्दा
गौरतलब है कि कांग्रेस ने हाल में आयोग के समक्ष यह मुद्दा उठाया था. जिसके बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए राज्य सरकारों को आदेश जारी किया है. आयोग ने बुधवार को राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सरकारी, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर से अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन हटाने और गुरुवार शाम पांच बजे तक अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है. आयोग ने कहा कि उसने अपने निर्देशों का अनुपालन नहीं होने या आंशिक-अनुपालन को गंभीरता से लिया है.
चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद एमसीडी ने हटाए 60 हजार से अधिक पोस्टर, बैनर, होर्डिंग
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के मद्देनजर अपने सभी 12 क्षेत्रों से कुल 60,587 ‘पोस्टर’, ‘बैनर’, ‘होर्डिंग’ और छोटे बोर्ड हटा दिए हैं. नगर निकाय ने अपने शहादरा उत्तरी क्षेत्र से सबसे अधिक 12,143 पोस्टर हटाए हैं. इसके बाद शहादरा दक्षिण क्षेत्र से 11,680 और दक्षिण क्षेत्र से 4,359 पोस्टर हटाए गए.
क्या है नियम
चुनाव आयोग ने शनिवार को 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा 16 मार्च को की गई थी. जिसके तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई जो चुनाव परिणाम घोषित होने तक लागू रहेगी. चुनाव कार्यालय के नियमों के अनुसार, सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, ‘होर्डिंग’ या ‘बैनर’, जो किसी राजनीतिक दल या नेता का प्रचार करते हों, को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के 24 घंटे के भीतर हटाना होगा.