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Lok Sabha Election 2024: यूपी में पांचवे चरण का प्रचार समाप्त, 14 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी मैदान में

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 (Lok Sabha Election 2024) के पांचवे चरण की 14 लोकसभा सीटों और 173-लखनऊ पूर्व विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के लिए प्रचार समाप्त हो गया. इन सीटों के लिए 20 मई को मतदान होगा.

लखनऊ: यूपी में पांचवे चरण (Lok Sabha Election 2024) की 14 लोकसभा सीटों पर प्रचार समाप्त हो गया. 20 मई को इन सीटों पर वोट डाले जाएंगे. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में पांचवें चरण की 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 144 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. वहीं लखनऊ की 173 पूर्व विधानसभा उप निर्वाचन के लिए चार प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. उन्होंने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 18 मई को शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों में सभी राजनैतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की मौजूदगी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी.

इन लोकसभा क्षेत्रों में है मतदान
20 मई को 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों (Lok Sabha Election 2024) में मतदान होना है उनमें 34-मोहनलालगंज (सु), 35-लखनऊ, 36-रायबरेली, 37-अमेठी, 45-जालौन (सु), 46-झांसी, 47-हमीरपुर, 48-बांदा, 49-फतेहपुर, 50-कौशांबी (सु), 53-बाराबंकी (सु), 54-फैजाबाद, 57-कैसरगंज, 59-गोंडा लोकसभा सीटें आती हैं. इसमें से 10 सीटें सामान्य श्रेणी और 4 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. पाँचवे चरण के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, जालौन, झाँसी, कानपुर देहात, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बाराबंकी, अयोध्या, गोण्डा, बहराइच तथा बलरामपुर सहित 21 जिलों के अंतर्गत आते हैं.

पोलिंग बूथ पर मोबाइल फोन प्रतिबंधित
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने (Lok Sabha Election 2024) बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथ) के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने पर रोक लगायी है. 19 मई, को मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथों) के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी. पोलिंग पार्टियों के रवाना होने से पहले सभी मतदान कर्मियों को हीट स्ट्रोक से बचने और स्वास्थ्य के दृष्टिगत मेडिकल किट उपलब्ध करायी जाएगी, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उपयोग की जा सके.

ये पहचान पत्रों से डाल सकेंगे वोट
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दौरान मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्ड मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथ) पर मतदाताओं की पहचान के लिए अनुमन्य होंगे.

बीएलओ की पर्ची नहीं होगी मान्य
बीएलओ द्वारा वितरित मतदाता सूचना पर्ची को पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा. मतदाताओं को अपनी पहचान बताने के लिए 12 में से कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र लाना जरूरी होगा. प्रवासी निर्वाचकों को केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा. उन्होंने बताया कि मतदाता, मतदाता सूची में अपना नाम चेक करने एवं पोलिंग बूथ जानने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in तथा https://voterportal.eci.gov.in अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट की https://ceouttarpradesh.nic.in के साथ वोटर हेल्पलाइन एप का उपयोग कर सकते हैं.

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