पर्चा भरने से पहले इन जरूरी बातों का रखें ध्यान, नहीं तो रद हो जाएगा नॉमिनेशन

उम्मीदवारों को नॉमिनेशन भरने से पहले ऐसे कौन-कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिनकी जरूरत पड़ती है और कौन-कौन से ऐसे बिल हैं, जिन्हें क्लियर कर एनओसी लेनी होती है.

By Neha Singh | May 15, 2024 10:37 AM
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Precautions for nomination: लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में तैयारी परवान पर है. झारखंड में इसका आगाज चौथे चरण से होगा. इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू होगी और 25 अप्रैल तक चलेगी. उम्मीदवार 29 अप्रैल तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे. उम्मीदवार बनने जा रहे नेताओं के लिए यह जानना जरूरी है कि उन्हें नामांकन से पहले क्य़ा-क्या तैय़ारी करनी है. पर्चा भरने से पहले ऐसे कौन-कौन से जरूरी दस्तावेज हैं, जिन्हें जमा करना होता है और सबसे जरूरी वे कौन-कौन से ऐसे बकाये हैं जिनका भुगतान क्लीयर कर एनओसी लेनी है. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील महतो कहते हैं कि आखिरी वक्त में कुछ खास सरकारी बकायों को जमा करना अगर उम्मीदवार भूल गए तो उनका नामांकन खारिज होना ही है.

18 अप्रैल से नामांकन

सात चरणों में देशभर के अलग-अलग राज्यों में चुनाव कराएं जाएंगें. झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव चौथे चरण से शुरू होगा. झारखंड में चौथे, पांचवे, छठे और सातवें चरण में 13, 20, 25 मई और 1 जून को मतदान होगा. पूरे देश में लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को घोषित किया जाएगा. अलग-अलग चरणों के लिए नामांकन दाखिल करने की तिथि भी अलग है. इस लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड में चौथे चरण में पहली बार वोटिंग होगी. इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू होगी और 25 अप्रैल तक का मौका उम्मीदवारों के पास होगा. चौथे चरण के लिए नामांकन करने वाले उम्मीदवार 29 अप्रैल तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं.

शपथ पत्र की होती है जांच

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से बीजेपी के उम्मीदवार हैं. उन्होंने चुनावी हलफनामे में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 608 रुपए कर योग्य आय दिखाई है. चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर इस मामले की जांच के लिए इनकम टैक्स को निर्देश दिया है. यह एक घटना है आपको बताने के लिए कि किसी भी चुनाव में उतरने वाला प्रत्याशी अपने नामांकन में एक शपथ पत्र देता है जिसमें उसके व परिवार के पेशे, आय और देनदारी का हवाला होता है. इस शपथ पत्र की जांच कराई जाती है और कोई भी सूचना गलत निकलने पर नामांकन रद्द हो जाता है.

ये बकाये जमा करना नहीं भूलें

  • सरकारी आवास का किराया
  • प्रॉपर्टी टैक्स
  • आयकर का बकाया
  • लोकसभा-विधानसभा से नो ड्यूज(अगर वर्तमान एमएलए-एमपी हैं तो)
  • जीएसटी का बकाया

ये हैं जरूरी कागजात

  • गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट
  • 5 वर्षों का आईटीआर
  • चल-अचल संपत्ति
  • आभूषण, गाड़ियां
  • पत्नी समेत सारी लेन-देन जानकारी
  • पत्नी समेत सारी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा
  • कुल नगदी होने की जानकारी
  • म्यूचुअल फंड, एफडी, शेयर्स, लोन्स, इंश्योरेंस
  • इनकम का सोर्स
  • एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
  • हथियार की डिटेल्स
  • नोटरी किया शपथ पत्र
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
  • पासपोर्ट साइज फोटो

इसकी देनी होगी पूरी जानकारी

चल संपत्ति
गाड़ी- आपको अपनी गाड़ी से जुड़े डिटेल्स और उनके खरीद की सारी डिटेल्स देने होंगे.
इसके अलावा आपके पास जो कैश, पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट, गर्वमेंट कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स शामिल हैं.
अचल संपत्ति
प्रॉपर्टी- इसमें उम्मीदवार द्वारा खरीदी गई या जमाई हुई सारी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होता है. इसके तहत प्रापर्टी की खरीद-बिक्री के कागजात.

अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो देने होंगे ये दस्तावेज

  • अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो देने होंगे ये दस्तावेज
  • एफिडेविट
  • पेडिंग केसेज का ब्यौरा
  • आपके ऊपर अगर कोई केस चल रहा है तो उन केस के सारे डिटेल्स देने होंगे. इनमें केसेज के एफआईआर नंबर दर्ज करने होंगे. इसके अलावा केस जिस पुलिस स्टेशन में दर्ज है उसका नाम और पता भी देना होता है.
  • उम्मीदवार का केस अगर कोर्ट में चल रहा है तो उस केस का नंबर और कोर्ट का नाम और पता का डिटेल भी नामांकन के वक्त भरना होगा.
  • उम्मीदवार पर केस के तहत जो भी धारा लगाई गई है उसकी सारी जानकारी देनी होगी.
  • चार्ज फिलिंग की सारी डिटेल्स देनी होगी
  • इसके अलावा उममीदवार को कंविक्ट डिटेल्स देनी होगी.

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