#BlackBuckPoachingCase : सलमान खान बने कैदी नंबर 106, आसाराम के साथ रहेंगे बैरक नंबर 2 में

जोधपुर : जोधपुर के कांकणी में दो काला हिरण मारने के आरोप में 20 साल बाद एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दोषी करार दिया और 5 साल की सजा सुनायी. सजा सुनाए जाने के बाद सलमान को जोधपुर सेंट्रल जेल लाया गया. जेल में सलमान खान को कैदी नंबर 106 दिया गया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 5, 2018 8:57 PM

जोधपुर : जोधपुर के कांकणी में दो काला हिरण मारने के आरोप में 20 साल बाद एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दोषी करार दिया और 5 साल की सजा सुनायी. सजा सुनाए जाने के बाद सलमान को जोधपुर सेंट्रल जेल लाया गया. जेल में सलमान खान को कैदी नंबर 106 दिया गया है. उन्‍हें बैरक नंबर 2 में रखा जायेगा. हालांकि गुरुवार को उन्‍हें कैदियों वाला कपड़ा नहीं पहनाया गया. उन्‍हें शुक्रवार से कैदियों वाला कपड़ा पहनाया जायेगा.

जोधपुर जेल के डीआईजी विक्रम सिंह ने यह जानकारी दी. उन्‍होंने कहा कि सलमान ने किसी भी प्रकार की अतिरिक्‍त मांग नहीं की है. जोधपुर जेल के डीआईजी विक्रम सिंह ने कहा कि इस फैसले के मद्देनजर कल से ही जेल में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिये गये हैं. बाथरूम अच्छी स्थिति में हैं. जेल में सलमान को वही खाना दिया जायेगा, जो अन्य कैदियों को दिया जाता है. उन्हें हाई सिक्योरिटी सेल में रखा जायेगा, जहां आसाराम पहले से मौजूद हैं.

सजा के बाद सलमान के वकील ने कहा है कि दोषसिद्धि को निलंबित करने और जमानत के लिए सत्र अदालत में याचिका दायर की गयी है. जमानत याचिका पर शुक्रवार की सुबह सुनवाई होने की उम्मीद है. उनके वकील आनंद देसाई ने मुंबई में कहा कि हालांकि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन यह चौंकाने वाला है क्योंकि अभिनेता को पिछले मामलों में बरी कर दिया गया था, जिनमें इसी तरह के साक्ष्य थे.

अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि अदालत ने इस मामले में उनके सहयोगियों – सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और नीलम तथा एक स्थानीय निवासी दुश्यंत सिंह को ‘संदेह का लाभ’ देते हुए बरी कर दिया. सलमान खान (52) को अदालत परिसर से पुलिस की एक बोलेरो (एसयूवी) से जोधपुर केंद्रीय कारागार ले जाया गया. सलमान को चौथी बार जोधपुर केंद्रीय कारागार ले जाया गया है. इसी जेल में कथावाचक आसाराम भी कैद हैं जो बलात्कार के मामले में आरोपी हैं.

Next Article

Exit mobile version