चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस को हास्य कलाकार भारती सिंह के खिलाफ कोई “दंडात्मक कदम” नहीं उठाने का सोमवार को निर्देश दिया. भारती ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दायर की है.
न्यायमूर्ति सुदीप अहलूवालिया ने मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को तय की है. टीवी कार्यक्रम के दौरान अपनी टिप्पणियों से धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर आहत करने के लिए भारती, अभिनेत्री रवीना टंडन और फिल्मकार फराह खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
भारती के वकील अभिनव सूद ने कहा कि अब मामले की सुनवाई रवीना टंडन और फराह खान की याचिकाओं पर सुनवाई के साथ होगी. अदालत, फराह खान और रवीना टंडन को पहले ही यह राहत दे चुकी है. अपनी याचिका में, भारती ने प्राथमिकी रद्द करने और पंजाब पुलिस की जांच पर रोक लगाने की मांग की है.
अजनाला के क्रिश्चियन फ्रंट के अध्यक्ष, सोनू जाफर की शिकायत पर अमृतसर पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अपनी याचिका में भारती ने दलील दी है कि उन्होंने धारा 295-ए (किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की मंशा से इरादतन और जानबूझकर कोई कार्य करना) के तहत कोई अपराध नहीं किया है.