थप्पड प्रकरण : गोविंदा ने कहा, अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने आज कहा कि वह अदालत के आदेश का सम्मान करते हैं लेकिन फैसले की प्रति मिलने के बाद ही वह फैसला करेंगे. उच्चतम न्यायालय ने 2008 में एक प्रशंसक को थप्पड मारने के लिए गोविंदा को उससे माफी मांगने को कहा था. अभिनेता ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं उच्चतम न्यायालय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 1, 2015 8:00 PM

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने आज कहा कि वह अदालत के आदेश का सम्मान करते हैं लेकिन फैसले की प्रति मिलने के बाद ही वह फैसला करेंगे. उच्चतम न्यायालय ने 2008 में एक प्रशंसक को थप्पड मारने के लिए गोविंदा को उससे माफी मांगने को कहा था.

अभिनेता ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं, जो सर्वोच्च आदेश है. मुझे अब तक अदालत का पत्र नहीं मिला है. इसलिए, मैं उसपर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। यह एक तकनीकी मुद्दा है और मैं इसपर टिप्पणी करने से बचूंगा जब तक कि पत्र नहीं मिल जाता. एकबार पत्र मिल जाने पर मैं आपको जानकारी दूंगा कि मैं इस बारे में कैसा महसूस करता हूं।” उच्चतम न्यायालय ने कल गोविंदा को सलाह दी थी कि वह अपने प्रशंसक से माफी मांगें. एक प्रशंसक ने गोविंदा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने अभिनेता पर थप्पड मारने और उन्हें डराने-धमकाने का आरोप लगाया था। यह वाकया तब हुआ था जब वह 16 जनवरी 2008 को अभिनेता के फिल्म सेट पर गया था.
न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर की पीठ ने कहा था, ‘‘हम आपकी फिल्मों को देखकर आनंदित होते हैं लेकिन आप किसी को थप्पड मारें इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते।” न्यायालय ने शिकायतकर्ता संतोष राय के साथ गोविंदा को विवाद का हल निकाल लेने का सुझाव दिया था.अभिनेता ने हालांकि राय की मंशा पर संदेह जताते हुए कहा कि कैसे कोई बिना किसी के समर्थन के इतने वर्षों तक मामला लडते रह सकता है.
उन्होंने कहा, ‘‘एक व्यक्ति जिसका यहां परिवार नहीं है, जिसका कोई यहां नहीं है. उसे इतना समर्थन मिला और वह अवैध तरीके से यहां पहुंचा. इस बारे में सोचना चाहिए—-कौन इसके लिए वित्त पोषण कर रहा है–. इसके बिना यह कैसे है. इतने वर्ष। यह सामान्य नहीं लगता है. कोई भी प्रशंसक इस तरीके से बर्ताव नहीं कर सकता है. यह निश्चित है. प्रशंसक कलाकारों को पसंद करते हैं, वो उनका समर्थन करने के लिए हटके जाते हैं.” अदालत ने राय की अपील पर अगली सुनवाई की तारीख नौ फरवरी को निर्धारित की है.

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