लाइव शो में महिलाओं को अश्लील रूप में पेश करने पर लगेगी रोक

नयी दिल्ली: लाइव शो में महिलाओं को अमर्यादित ढंग से पेश करने पर रोक लगाने की जरुरत पर जोर देते हुए संसद की एक समिति ने भारतीय दंड संहिता के उपबंधों की समीक्षा करने और इसमें जरुरी संशोधन किये जाने की सिफारिश की है. स्त्री अशिष्ट रुपण ( प्रतिषेध) संशोधन विधयेक 2013 पर मानव संसाधन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 9, 2013 4:48 PM

नयी दिल्ली: लाइव शो में महिलाओं को अमर्यादित ढंग से पेश करने पर रोक लगाने की जरुरत पर जोर देते हुए संसद की एक समिति ने भारतीय दंड संहिता के उपबंधों की समीक्षा करने और इसमें जरुरी संशोधन किये जाने की सिफारिश की है.

स्त्री अशिष्ट रुपण ( प्रतिषेध) संशोधन विधयेक 2013 पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, लाइव शो में जहां आनंद के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं, यहां गीत, नृत्य, प्रहसन आदि के माध्यम से किसी भी प्रकार से महिलाओं को अशिष्ट एवं अमर्यादित ढंग से पेश करने पर रोक लगाने की आवश्यकता है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में ऐसे उल्लंघनों के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत कार्रवाई की जाती है जिसमें वर्तमान अधिनियम के उपबंधो की तुलना कम सजा का उपबंध है.

समिति भारतीय दंड संहिता के उपबंधों की समीक्षा करने और इसमें जरुरी संशोधन किये जाने की सिफारिश करती है.

समिति ने यह भी कहा कि लैंगिक आपराधों से बालकों के संरक्षण विधेयक 2011 में बच्चों को अशिष्ट रुप से पेश करने के संबंध में चर्चा नहीं की गई है. देश में बाल अश्लीलता पर रोक के बावजूद इसमें अक्सर ऐसी विषयवस्तु एवं समग्री देखी जाती है. समिति ने ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त तंत्र बनाने की सिफारिश की है.

समिति ने यह भी कहा कि महिलाओं को व्यापारिक हितों के लिए एक वस्तु के रुप में नहीं देखा जा सकता है. उद्योगों को इसे समझने और महिलाओं को अशिष्ट रुप में पेश करने से रोकने की आवश्यकता है. समिति ने कहा कि जब स्त्री के अशिष्ट ढंग से पेश करने से जुड़े मूल विधान में संशोधन किया जाए तभी सभी विधानों में सामंजस्य स्थापित किया जाए. साथ ही आईटी अधिनियम और प्रस्तावित संशोधन को भी इसके अनुरुप ही बनाया जाए.

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