मुंबई: मुंबई पुलिस ने तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कंगना रानौत और उसकी बहन को अपने बयान रिकार्ड कराने का सम्मन भेजा है. अभिनेता रितिक रोशन ने कथित तौर पर फर्जी मेल आईडी बनाने के लिए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी, जिसके बाद पुलिस ने यह सम्मन भेजा है.
रितिक के उपनगर बांद्रा कुर्ला काम्पैल्क्स (बीकेसी) पुलिस थाने में शिकायत के बाद उनके नाम पर एक फर्जी ईमेल आईडी बनाने और उसके प्रसंशकों से चैटिंग करने के लिए उसका इस्तेमाल करने के खिलाफ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. हाल में जब रितिक और कंगना ने जब एक दूसरे को कानूनी नोटिस भेजा गया, तो ‘क्वीन’ की अभिनेत्री ने बताया कि मेल के जरिये रितिक से बातचीत करती थीं. हालांकि रितिक ने इसका खंडन किया और कहा कि उन्होंने वह ईमेल आईडी नहीं बनायी थी.
कंगना के वकील रिजवान सिद्दकी ने आज एक बयान में बताया कि बीकेसी पुलिस स्टेशन की साइबर अपराध शाखा ने अभिनेत्री और उनकी बहन रंगोली एक हफ्ते के भीतर अपने बयान दर्ज करने के लिये सम्मन दिया है. सम्मन के जवाब में सिद्दकी ने बताया कि कोई भी पुलिस अधिकारी उनके मुवक्किल कंगना और उनकी बहन को भारतीय दंड संहिता की धारा 160 के तहत बतौर गवाह किसी पुलिस स्टेशन में बयान रिकार्ड कराने के लिये तलब नहीं कर सकता.
उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘पुलिस द्वारा मेरे मुवक्किल कंगना और उनकी बहन को गवाह के तौर पर सम्मन भेजना गैरकानूनी है क्योंकि कानून के मुताबिक किसी भी महिला को बयान रिकार्ड कराने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता. ” वकील के अनुसार कंगना ने पुलिस अधिकारियों के साथ सहयोग करने की इच्छा जतायी है. इससे पहले रितिक ने कंगना का नाम लिये बगैर पुलिस से शिकायत थी कि उन्हें एक प्रशंसक से फर्जी मेल आईडी का पता लगा है