विजय बाबू ने किया केरल हाईकोर्ट का रुख, गिरफ्तारी से बचने के लिए मांगी जमानत

यौन उत्पीड़न के मामले में दर्ज मलयालम अभिनेता-सह-निर्माता विजय बाबू (Vijay Babu) ने अग्रिम जमानत के लिए शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय का रुख किया.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 29, 2022 4:42 PM

यौन उत्पीड़न के मामले में दर्ज मलयालम अभिनेता-सह-निर्माता विजय बाबू (Vijay Babu) ने अग्रिम जमानत के लिए शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय का रुख किया. अदालत उनकी जमानत याचिका पर विचार कर सकती है. अपने आवेदन में विजय बाबू ने कहा कि, जिस अभिनेत्री ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, वह उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी.

विजय बाबू के खिलाफ दो मामले दर्ज

इस हफ्ते की शुरुआत में, एर्नाकुलम दक्षिण पुलिस ने अभिनेता की शिकायत पर बाबू के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया था. पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर सर्वाइवर की पहचान का खुलासा करने के लिए बाबू के खिलाफ दूसरा मामला दर्ज किया गया था.

अभिनेत्री ने दी एक्टर को धमकी

अभिनेत्री ने बाबू पर फिल्मों में अच्छी भूमिका देने का वादा करके और उसे नशीला पदार्थ लेने के लिए मजबूर करने के लिए कई अवसरों पर उसका यौन शोषण करने का आरोप लगाया. पुलिस ने कहा कि निर्माता, जो प्रोडक्शन कंपनी फ्राइडे फिल्म हाउस के संस्थापक भी थे, ने उनकी अंतरंग तसवीरें और वीडियो जारी करने की धमकी दी थी. अधिकारी, बाबू के दुबई से लौटने और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की उम्मीद कर रहे थे, जो कथित तौर पर फरार था.

पुलिस आयुक्त सीएच नागराजू ने कही ये बात

समाचार एजेंसी से खास बातचीत मे कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त सीएच नागराजू ने कहा, “हमने इस मामले के संबंध में तलाशी शुरू कर दी थी. अभी भी कुछ जगहों की तलाशी बाकी है. गवाहों की पहचान और उनकी परीक्षा लंबित है. हम उनसे कानून के सामने आत्मसमर्पण करने की उम्मीद कर रहे हैं. हमने उनका पासपोर्ट डिटेल्स और यात्रा की डिटेल्स ले ली है.”

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सामने नहीं आये तो होगा पासपोर्ट जब्त

वरिष्ठ अधिकारी ने आगे कहा कि, पुलिस ने विभिन्न स्थानों से सीसीटीवी फुटेज हासिल किए हैं. उन्होंने कहा, “और गवाहों की पहचान कल शुरू हुई. इसके अलावा, हमने पहले ही अदालत से अनुरोध किया है कि अगर वह सामने नहीं आ रहा है तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए. उसे जांच में सहयोग करना होगा. हमने आगे आने के लिए उसके घर पर भी नोटिस दिया है. उसके खिलाफ कोई अन्य शिकायत नहीं मिली.”

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