Bigg Boss फेम अरमान कोहली की मुश्किलें बढ़ीं, खुलेगा 8 साल पुराना केस, जानें क्या हैं पूरा मामला

बॉम्बे टाइम्स के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में सोफिया हयात ने खुलासा किया कि, मुंबई पुलिस इस केस को री-ओपन करेगी. उन्होंने कहा, कानूनी औपचारिकताओं के लिए उन्हें जल्द ही भारत का दौरा करना पड़ सकता है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 18, 2022 6:57 PM

बिग बॉस 7 की कंटेस्टेंट अरमान कोहली (Armaan Kohli) साल 2013 में तब चर्चा में आये थे जब उनकी सह-प्रतियोगी, ब्रिटिश गायिका-अभिनेत्री सोफिया हयात (Sofia Hayat) ने शो में बहस के बाद उन पर शारीरिक रूप से हमला करने का आरोप लगाया. उसी साल दिसंबर में अरमान को लोनावाला पुलिस ने बिग बॉस हाउस से गिरफ्तार किया था, लेकिन जल्द ही 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया.

मुंबई पुलिस इस केस को करेगी री-ओपन

बॉम्बे टाइम्स के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में सोफिया हयात ने खुलासा किया कि, मुंबई पुलिस इस केस को री-ओपन करेगी. उन्होंने कहा, कानूनी औपचारिकताओं के लिए उन्हें जल्द ही भारत का दौरा करना पड़ सकता है. बता दें कि सोफिया हयात इस समय वर्तमान में विदेश में रहती हैं. ईटाइम्स के साथ बातचीत में सोफिया ने हैरानी जताई कि इस मामले को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में इतना समय लग रहा है. उन्होंने कहा कि इतने सालों के बाद इस केस को दोबारा खोला जा रहा है और वे (पुलिस) अब वापस अदालत जा रहे हैं.

लोगों के लिए एक मिसाल कायम करना चाहती हूं

उन्होंने आगे कहा कि,“लेकिन उनके पास उसे गिरफ्तार करने के लिए वीडियो फुटेज थे और अब वे जानना चाहते हैं कि क्या मैं उस मामले को जारी रखना चाहती हूं जो मैं करना चाहती हूं. ऐसे में अब मुंबई में फिर से मामला खुलने जा रहा है. सच मेरे लिए कभी भी तनावपूर्ण नहीं होता.” सोफिया ने आगे यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने इस घटना के लिए अरमान को माफ कर दिया था, लेकिन साथ ही शारीरिक शोषण के शिकार लोगों के लिए एक मिसाल कायम करना चाहती हैं.

अरमान पहले ही उनसे माफी मांग चुके हैं

उन्होंने कहा कि अरमान पहले ही उनसे माफी मांग चुके हैं. सोफिया ने आगे कहा कि “इसे तब तक जारी रखना होगा जब तक कि भारत में ही कानून इस तथ्य को बदलने के लिए कुछ नहीं करता कि एक महिला पर हाथ उठाना सही नहीं है. मुझे उम्मीद है कि वे महिलाओं के खिलाफ हिंसा कुछ सख्त कानून बनाएंगे, भले ही वह एक सेलिब्रिटी हो या नहीं.”

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साल 2014 में दर्ज की गई थी प्राथमिकी

गौरतलब है कि, सोफिया ने 2014 में सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामले को लोनावाला पुलिस को सौंप दिया गया था. इसी के आधार पर अरमान को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया. अरमान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 54ए(1)(III), 324, 509, 294 और 504 के तहत मामला दर्ज किया गया था, पुलिस ने तब इसकी सूचना दी थी. इस बीच, अरमान पिछले साल 1.2 ग्राम कोकीन रखने के आरोप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जेल में हैं.

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