रांची, आदित्य कुमार : बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल 21 जून को रांची के सिविल कोर्ट में पेश नहीं हुई. उनके वकील के द्वारा एक पिटीशन दाखिल की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ कारण की वजह से वह 21 जून को शरीर उपस्थित नहीं हो सकती हैं. सीआरपीसी की धारा 317 के तहत यह आवेदन किया गया था. जस्टिस डी एन शुक्ला की अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आवेदन को स्वीकार कर लिया है. अब अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी.
बता दें कि आवेदन में अमीषा पटेल ने जिक्र किया है कि वह किसी बहुत जरूरी काम की वजह से चंडीगढ़ मोहाली गईं हुईं हैं, इस कारण वह सशरीर उपस्थित होने में असक्षम है. अब अदालत की ओर से उन्हें नई तारीख दी जाएगी. अगली तारीख पर अमीषा पटेल को कोर्ट में आना ही होगा. वकीलों का कहना है कि अगर अगली बार वह कोर्ट में सशरीर हाजिर नहीं हुईं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अमीषा पटेल की गुहार को मान लिया है. अब अमीषा पटेल और कुणाल गूमर को 10 जुलाई को अदालत में सशरीर पेश होने का आदेश दिया है.
जानकारी हो कि बीते दिन 18 जून को बॉलीवुड अभिनेत्री और गदर फेम अमीषा पटेल रांची के सिविल कोर्ट में उपस्थित हुई थी और यहां उन्होंने सरेंडर किया था. जिसके बाद उनके आवेदन पर उन्हें अदालत ने शर्त पर बेल ग्रांट किया था. बेल में उन्हें अगली तारीख यानी 21 जून को कोर्ट में पेश होने की अनिवार्यता भी रखी गई थी. लेकिन अमीषा पटेल ने कोर्ट में पेश होने के बजाय सीआरपीसी की धारा 317 के तहत पिटिशन दाखिल किया.
अजय कुमार सिंह के वकील के द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए पिटिशन को खारिज करने की मांग की गई है और अमीषा पटेल प्रोडक्शंस के खिलाफ नन बेलेबल वारेंट जारी करने की मांग की गई है. हालांकि, अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए नई तारीख दी है. अब अमीषा और कुणाल गूमर को 10 जुलाई को कोर्ट में सशरीर उपस्थित हाजिर होना ही होगा.
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बता दें कि सात अप्रैल 2023 को रांची के सिविल कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर क्रुनाल के खिलाफ धोखाधड़ी और चेक बाउंस मामले में वारंट जारी किया था. शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह झारखंड के फिल्म निर्माता हैं. उन्होंने अमीषा पटेल और उनकी पार्टनर के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी और चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद अमीषा पटेल ने सरेंडर किया था, सरेंडर करने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी. लेकिन अदालत ने 21 अगली सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया था.