ठाणे: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा को सत्र अदालत ने विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है. दोनों ने धोखाधडी के मामले में उन्हें मिली सशर्त जमानत से नियमों में ढील मांगी थी. सत्र अदालत के न्यायाधीश एससी खालिपे ने इस दंपति को नौ जून को सशर्त अनुमति दी. दंपति के वकील अनिकेत निकम ने कहा कि दंपति 12 जून से 21 जुलाई के बीच व्यापार संबंधी कार्यों के लिए लंदन, ब्रिटेन और अमेरिका की यात्रा करना चाहते हैं. उन्होंने अपने व्यावसायिक बैठकों के कार्यक्रम और 14-15 जुलाई को आईएफा में शामिल होने की बात अदालत से कही है.
आवेदन में कहा गया है कि यदि दोनों को अनुमति नहीं दी गयी तो, इससे उनके व्यावसाय को काफी नुकसान होगा. वकील ने कहा कि दंपति जांच में सहयोग कर रहा है और यात्रा संबंधी सभी दस्तावेज कोनगांव पुलिस थाने में जमा हैं. सहायक सरकारी वकील विनित कुलकर्णी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि अपराध गंभीर प्रवृति का है. उन्होंने कहा, ‘ यदि आवेदन को मंजरी दी गयी तो बहुत हद तक संभव है कि वे जांच को प्रभावित करने का प्रयास करें क्योंकि आरोपी बेहद प्रभावी व्यक्ति हैं. पहले भी आरोपियों में से एक ने आवेदन देने वाले को अदालत में धमकी दी थी. इसलिए आवेदन खारिज करना चाहिए.’
बचाव पक्ष और अभियोजन दोनों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि आवेदकों को इस आधार पर अग्रिम जमानत दी गयी थी कि वह देश से बाहर नहीं जाएंगे. हालांकि, चूंकि जांच अधिकारी को आवेदन पर आपत्ति नहीं है, इसलिए अदालत दोनों को विदेश यात्रा की अनुमति देता है.
गौरतलब है कि पुलिस ने एक कपडा कंपनी के मालिक के साथ कथित धोखाधडी को लेकर पिछले महीने शिल्पा शेट्टी और कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं (406 और 420) के तहत एक मामला दर्ज किया था. प्राथमिकी में कहा गया है कि शिल्पा और कुंद्रा बिग डील्स नामक एक कंपनी में निदेशक हैं. इस कंपनी ने टीवी विज्ञापनों के जरिए बेडशीट बेची थी और भिवंडी स्थित मालोतिया टेक्सटाइल्स की तरफ से पैसे एकत्र किए थे. आरोप है कि कंपनी ने कपडा कंपनी को उसके पैसे नहीं लौटाए.