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अदालत ने निचली अदालत से कहा, अभिनेत्री जिया मामले की सुनवाई आगे मत बढाइये

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने यहां एक निचली अदालत से अभिनेत्री जिया खान की खुदकुशी मामले की सुनवाई तब तक आगे बढाने से मना किया जब तक वह इस मामले में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका सुनकर उस पर कोई फैसला न दे […]

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने यहां एक निचली अदालत से अभिनेत्री जिया खान की खुदकुशी मामले की सुनवाई तब तक आगे बढाने से मना किया जब तक वह इस मामले में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका सुनकर उस पर कोई फैसला न दे दे.

न्यायमूर्ति ए के मेनन ने कहा, ‘ ‘यह ऐसा मामला है जिससे दो एजेंसियां (पुलिस और सीबीआई) जुडी हुई हैं. इससे बडे मुद्दे जुडे हैं. उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि क्या सरकार ऐसे मामले में विशेष अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है जहां अभियोजन एजेंसी सीबीआई है.’ सीबीआई के वकील हितेन वेनेगांवकर ने अदालत को बताया कि निचली अदालत विशेष अभियोजक की नियुक्ति के बाद सीबीआई के वकील को दलील देने या कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दे रही है.

वेनेगांवकर ने कहा, ‘ नियुक्त विशेष अभियोजक वही वकील हैं जो इस मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ याचिका में पीडति की मां राबिया खान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.’ न्यायमूर्ति मेनन ने सवाल किया, ‘यह मुद्दे पर विचार करना होगा… क्या राज्य सरकार सीबीआई पर एक विशेष अभियोजक को थोप सकती है?’ उन्होंने निर्देश दिया, ‘हम महाधिवक्ता से अगले सप्ताह इस मामले में पेश होने का आग्रह करते हैं. सुनवाई की अगली तारीख तक, सत्र अदालत उसके सामने मौजूद मामले में आगे नहीं बढे.’

गौरतलब है कि जिया खान ने तीन जून 2013 को कथित रुप से खुदकुशी कर ली थी और उसके ब्‍वॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को 10 जून 2013 को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर किये जाने पर उसे दो जुलाई को छोडा गया था.

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