अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने सुपरस्टार शाहरुख खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर आज अंतरिम स्थगन लगा दिया. अपनी फिल्म ‘रईस’ के प्रोमोशन के दौरान इस वर्ष की शुरुआत में वडोदरा रेलवे स्टेशन पर भीड में एक व्यक्ति की हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई थी जिसमें उनकी कथित अभियोज्यता को लेकर मुकदमे में अदालत ने यह स्थगन लगाया. मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति वी. एम. पंचोली की पीठ ने सुपरस्टार को राहत दी.
पीठ ने वडोदरा अदालत द्वारा उन्हें भेजे गए समन पर भी रोक लगा दी जिसने 23 जुलाई को अभिनेता को पेश होकर मामले में आरोपों पर जवाब देने का आदेश दिया था. खान के वकील ने अदालत को मामले के बारे में जानकारी दी और कहा कि 23 जनवरी को अगस्त क्रांति एक्सप्रेस के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर हुई आराजकता के लिए वह उत्तरदायी नहीं थे. खान अपनी फिल्म के प्रोमोशन के लिए इस रेलगाडी से यात्रा कर रहे थे.
खान के खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम स्थगन को मंजूरी देते हुए उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 25 सितम्बर तय की. प्लेटफॉर्म पर अफरा-तफरी मचने से वडोदरा निवासी फहरीद खान पठान की मौत हो गई थी और कई अन्य जख्मी हो गए थे. इसके अलावा रेलवे की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा था.